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Section 144 implemented in Mumbai from December 16 to 31, Mumbai Police issued order regarding increasing cases of corona
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मुंबई में 16 से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुंबई पुलिस ने जारी किया आदेश
वीडियो डेस्क/अमर उजाला.कॉम Published by: कुलभूषण राजदेव Updated Thu, 16 Dec 2021 02:44 PM IST
देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट धीरे-धीरे अपने पैर पसार रहा है। रोजना ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच क्रिसमस और नए साल को देखते हुए मुंबई पुलिस 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शहर में धारा 144 लागू कर दी हैं। मुंबई पुलिस ने जारी आदेश में कहा है कि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम और सभा में पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्ति होने चाहिए। साथ ही त्योहारों के दौरान किसी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी कार्यक्रम में केवल 50 फीसदी लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही कोरोना का टीका लगाने पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही सभी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्ति ही की कर पाएंगे। महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को या तो पूरी तरह से टीका लगाया जाएगा या उनके पास 72 घंटे में की गई आरटी-पीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट होगी। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन वैरिएंट के 32 मामले सामने आ चुके हैं।
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