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Motor Vehicle Act guidelines traffic police transport Ministry do not cut challan despite no papers
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कागजात नहीं होने पर भी नहीं कटेगा चालान, ट्रैफिक पुलिस को सुनाया सरकार ने फरमान
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: अल्पना शर्मा Updated Thu, 26 Sep 2019 07:30 PM IST
नई मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद हजारों रुपयों के चालान हो रहे हैं। ऐसे में चालान में हो रही दिक्कतों के कारण केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक पुलिस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।जिसके तहत कागजात न होने पर भी ट्रैफिक चालान नहीं काटा जाएगा। तो क्या है परिवहन मंत्रालय की ये नई एडवाइजरी। जानिए इस रिपोर्ट में।
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