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The bank did arbitrariness for the farmer remaining 31 paise, the High Court reprimanded
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किसान के 31 पैसे बकाया रहने पर बैंक ने की मनमानी, हाइकोर्ट ने लगाई फटकार
वीडियो डेस्क/अमर उजाला.कॉम Published by: कुलभूषण राजदेव Updated Fri, 29 Apr 2022 03:23 PM IST
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भारतीय स्टेट बैंक को गुजरात हाईकोर्ट की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान बैंक के प्रति नाखुशी जताते हुए कहा कि यह उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि हद हो गई, एक राष्ट्रीयकृत बैंक कहता है कि महज 31 पैसे बकाया रह जाने के कारण अदेयता प्रमाणपत्र नहीं जारी किया जा सकता।
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