{"_id":"681dcb3fc2ea3789520cd62f","slug":"video-restrictions-on-storage-of-essential-commodities-in-kapurthala-2025-05-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कपूरथला में आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कपूरथला में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भंडारण पर प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। डीसी कपूरथला अमित कुमार पंचाल ने कहा है कि कपूरथला जिले में आवश्यक वस्तुओं जैसे तेल, गैस, राशन, फल, सब्जियां आदि की कोई कमी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सीमा पर तनाव की स्थिति के कारण लोगों के मन में आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर आशंका पैदा हो सकती है, जिसके कारण कालाबाजारी और जमाखोरी की संभावना भी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इस सब को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तु एक्ट 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है, जिसका नेतृत्व जिला खाद्य सप्लाई कंट्रोल और जिला मंडी अधिकारी करेंगे। लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न अधिकारियों के फोन नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं, जिन पर लोग जरूरत के अनुसार सीधे संपर्क कर सकते हैं। इनमें पेट्रोल-डीजल आदि के लिए डी.एफ.एस.सी. संयोगता (84275-55440) से संपर्क किया जा सकता है। पशुधन से संबंधित सेवाओं के लिए डॉ. रजिंदरपाल सिंह (77172-67008), सब्जियों-फलों आदि के लिए जिला मंडी अधिकारी गगनदीप सिंह (94642-92474) और पशुओं के चारे आदि के लिए डी.एम. मार्कफेड गुरप्रीत सिंह (98784-28755) से संपर्क किया जा सकता है।
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