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District Legal Services Authority organizes seminar on women's rights in Pathankot
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पठानकोट में महिला अधिकारों के लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सेमिनार का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पठानकोट के अध्यक्ष और जिला व सत्र न्यायाधीश जतिंदर पाल सिंह खुरमी के निर्देशानुसार महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपिंदर सिंह के नेतृत्व में एक स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य बचाव पक्ष के वकील प्रभदीप सिंह गिल, समाजसेवी किरण कपूर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। वहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और स्कूली छात्राओं ने भी भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि बेशक आज की महिलाएं शिक्षित हैं और विभिन्न पदों पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन, फिर भी कई महिलाओं को घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हर महिला को मुफ्त क़ानूनी सहायता मिलती है। महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन या न्यायालय से संपर्क कर सकती हैं ताकि वे न्याय से वंचित न रहें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग, महिलाओं, मजदूरों, बच्चों, दिव्यांगों व जेल में बंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, जिसमें उन्हें वकील के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है तथा वकील का सारा खर्च प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, इसका निर्णय अंतिम होता है। हम टोल फ्री नंबर 15100 पर भी निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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