सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Bangladesh Sheikh Hasina Crimes Tribunal Verdict Amnesty International United Nations UN Death Sentence news

Bangladesh: 'शेख हसीना मामले में ट्रिब्यूनल की कार्यवाही न निष्पक्ष-न न्यायसंगत', मानवाधिकार संगठन की दो टूक

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Tue, 18 Nov 2025 09:22 AM IST
विज्ञापन
Bangladesh Sheikh Hasina Crimes Tribunal Verdict Amnesty International United Nations UN Death Sentence news
शेख हसीना। - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन
मानवाधिकार से जुड़े मामलों में सबसे अग्रणी संस्थाओं के तौर पर शुमार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले का विरोध किया है। ब्रिटेन आधारित इस संस्था ने कहा है कि हसीना और उनके कार्यकाल में गृह मंत्री की भूमिका निभाने वाले असदुज्जमां खान के खिलाफ ट्रिब्यूनल की कार्यवाही न तो निष्पक्ष थी और न ही न्यायसंगत थी। 
Trending Videos


दूसरी तरफ हसीना की सजा को लेकर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की मानवाधिकार एजेंसी- यूएनएचआरसी ने चिंता जताई है। यूएनएचआरसी ने इस मामले में तय प्रक्रिया, निष्पक्ष सुनवाई के मानकों पर जोर दिया और साथ ही मौत की सजा का पूर्ण विरोध किया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


Sheikh Hasina Extradition: शेख हसीना को नहीं सौंपेगा भारत, वह दो आधार...जिनके कारण नहीं हो सकता प्रत्यर्पण

पहले जानें- क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान?
गौरतलब है कि बांग्लादेश में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और असदुज्जमां को मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी करार दिया गया। हालांकि, मौत की सजा सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद जारी एक बयान में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा- "शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने से 2024 के नरसंहार के पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा।"

एजेंसी की महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने कहा, "जुलाई और अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए घोर उल्लंघनों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार लोगों की जांच की जानी चाहिए और निष्पक्ष सुनवाई के जरिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हालांकि, न तो यह कार्यवाही और न ही सजा कहीं से भी निष्पक्ष और न्यायोचित है।"

मानवाधिकार संगठन ने इस मामले की जांच-सुनवाई की अभूतपूर्व गति का हवाला देते हुए शेख हसीना की ट्रायल के दौरान गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठाया और कहा कि न्यायाधिकरण का फैसला इस स्तर और जटिलता के मामले में निष्पक्ष जांच पर चिंता और संदेह पैदा करता है। बयान में आगे कहा गया, "शेख हसीना का प्रतिनिधित्व अदालत की ओर से नियुक्त एक वकील ने किया था, फिर भी बचाव पक्ष को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हसीना के खिलाफ अनुचित मुकदमे का संदेह उन रिपोर्ट्स से और भी बढ़ जाता है, जिनमें कहा गया है कि बचाव पक्ष को विरोधाभासी माने जाने वाले सबूतों पर जिरह करने की इजाजत नहीं दी गई।"

एमनेस्टी के मुताबिक, यह निष्पक्ष सुनवाई नहीं थी। जुलाई 2024 को हुई हिंसा के पीड़ितों को बेहतर नतीजे मिलने थे। संस्था ने कहा कि उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन मौत की सजा सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन है। 

Bangladesh: पिता की हत्या...निर्वासन, देश लौटने पर प्रतिबंध से सजा-ए-मौत के फैसले तक, जानें शेख हसीना का सफर

संयुक्त राष्ट्र ने भी सजा का विरोध किया
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने एक बयान में कहा कि शेख हसीना को सजा का फैसला पिछले साल के विरोध प्रदर्शनों के बीच दमन झेलने वाले पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने आगे कहा, "हम इस मुकदमे को चलाए जाने क तरीकों से अवगत नहीं थे। लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय अपराधों के आरोपों पर जवाबदेही की लगातार वकालत करते रहे हैं, ताकि वे बिना किसी विवाद के उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सकें।"

Sheikh Hasina Case Summary: शेख हसीना को किन आरोपों में सुनाई गई मौत की सजा; अपदस्थ PM के पास आगे क्या रास्ते?

यूएन की तरफ से कहा गया, "किसी भी मामले में यह मानक विशेष रूप से अहम है, क्योंकि, जैसा कि यहां (बांग्लादेश में) हुआ, मुकदमे अनुपस्थिति में चलाए गए और मौत की सजा सुनाई गई।" उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के रुख पर जोर देते हुए कहा, "हमें सजा-ए-मौत जैसी सजा सुनाए जाने पर भी खेद है, जिसका हम हर हाल में विरोध करते हैं।"
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed