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Bihar: अपराधियों पर कानूनी शिकंजा! हत्या के मामले में छह दोषियों को उम्रकैद, अवैध हथियार रखने वाले चार को सजा

Sat, 25 Jul 2026 08:35 AM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Sat, 25 Jul 2026 08:35 AM IST
सार

समस्तीपुर की विभिन्न अदालतों ने तीन अलग-अलग मामलों में कुल 10 दोषियों को सजा सुनाई है। उजियारपुर के चर्चित रमेश हत्याकांड में छह आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा मिली, जबकि विभूतिपुर और मुसरीघरारी के दो आर्म्स एक्ट मामलों में चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया।

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Bihar Court Sentences 6 to Life Imprisonment in Murder Case, 4 Jailed for Illegal Arms
कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में 10 दोषियों को सुनाई सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

समस्तीपुर जिले के उजियारपुर, विभूतिपुर और मुसरीघरारी थाना क्षेत्रों से जुड़े हत्या, आर्म्स एक्ट और एससी-एसटी उत्पीड़न के मामलों में विभिन्न अदालतों ने तीन अलग-अलग फैसले सुनाते हुए कुल 10 दोषियों को सजा सुनाई है। इनमें उजियारपुर के चर्चित रमेश हत्याकांड में छह आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा मिली है, जबकि विभूतिपुर और मुसरीघरारी थाना क्षेत्रों के दो अलग-अलग आर्म्स एक्ट मामलों में चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है।
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उजियारपुर के रमेश हत्याकांड में छह दोषियों को उम्रकैद
विशेष न्यायालय एससी/एसटी, समस्तीपुर ने उजियारपुर थाना कांड संख्या-254/2020 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी छोटू राय, रविरंजन राय उर्फ गोरखा, अनिस कुमार सिंह, तनुक राय, सरणजीत राय और अरुण सिंह को हत्या, बलवा, मारपीट, आर्म्स एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। अदालत ने सभी छह दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास के साथ 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक जामुन दास ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। वहीं, पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, समय पर दाखिल चार्जशीट और गवाहों के बयान अदालत में निर्णायक साबित हुए।
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विभूतिपुर में अवैध हथियार रखने के मामले में दो दोषी दंडित
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रोसड़ा की अदालत ने विभूतिपुर थाना कांड संख्या-407/2023 में आरोपी मनीष कुमार और अमित कुमार को आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में सहायक लोक अभियोजक विकास कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की।
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मुसरीघरारी के आर्म्स एक्ट मामले में भी दो को तीन साल की सजा
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, समस्तीपुर की अदालत ने मुसरीघरारी थाना कांड संख्या-17/2023 में आरोपी रोशन कुमार और गुड्डू कुमार को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पदाधिकारी नीलम कुमारी ने प्रभावी ढंग से अभियोजन पक्ष रखा।


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मजबूत अनुसंधान और सशक्त पैरवी बनी सफलता की वजह
समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि तीनों मामलों में वैज्ञानिक अनुसंधान, समय पर आरोप पत्र दाखिल करने, गवाहों की प्रभावी प्रस्तुति और अभियोजन अधिकारियों की मजबूत पैरवी के कारण अदालत ने दोषियों के खिलाफ कठोर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।
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