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Bihar News: बाइक सवार पर कथित गोली चलाने का आरोपी दोषमुक्त, 10 साल लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद किया रिहा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा
Published by: कोसी ब्यूरो
Updated Sun, 23 Nov 2025 04:58 PM IST
सार
Madhepura News: 10 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एक निर्दोष व्यक्ति को अदालत ने रिहा कर दिया। शनिवार को एडीजे-8 राजेश कुमार की अदालत ने आरोपी को निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। क्या था मामला पढ़ें।
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मधेपुरा कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार पर गोली चलाने के मामले में अदालत ने करीब 10 साल की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद कथित आरोपी राजेश कुमार को निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया है। एडीजे-8 राजेश कुमार की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। यह घटना 10 अगस्त 2015 को हुई थी। मामले के वादी विवेक कुमार ने मुरलीगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार वादी विवेक कुमार अपने चचेरे भाई पप्पू कुमार के साथ बाइक से मुरलीगंज जा रहे थे।
2017 में अभियुक्त पर तय हुआ था आरोप
ईटहरी नहर पुल के पास घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोली चलाई। वादी ने बताया कि उन्होंने बाइक झुका दी, जिससे गोली उन्हें नहीं लगी और वे बाल-बाल बच गए। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने तक आरोपी हथियार फेंककर फरार हो चुका था। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे चीफ LADCS सीपी चंदन ने बताया कि प्राथमिकी में दर्ज था कि ग्रामीणों ने घटनास्थल पर मौजूद राजेश कुमार और फेंका हुआ हथियार पुलिस को सौंपा था। हालांकि, घटनास्थल के तथ्यों, जांच और गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाए गए। वादी ने अदालत में बयान दिया कि शिकायत आवेदन पुलिस ने स्वयं लिखा था उन्होंने केवल हस्ताक्षर किए थे। अभियुक्त राजेश कुमार के विरुद्ध 14 दिसंबर 2017 को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे।
पढे़ं: बहन की डोली उठने से पहले भाई की दर्दनाक मौत, खुशियों भरा माहौल मातम में बदला
DLSA की ओर से मिला निशुल्क कानूनी सहायता
10 वर्षों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 4 गवाह प्रस्तुत किए, लेकिन अदालत में किसी भी गवाह ने घटना को स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया। अभियुक्त राजेश कुमार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण निजी अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सका था। इसलिए न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र भेजकर उसके लिए बचाव पक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया। DLSA की ओर से चीफ LADCS सीपी चंदन को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीपी चंदन ने अदालत में राजेश कुमार का पक्ष मजबूती से रखा। शनिवार को एडीजे-8 राजेश कुमार की अदालत ने आरोपी को निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
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2017 में अभियुक्त पर तय हुआ था आरोप
ईटहरी नहर पुल के पास घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोली चलाई। वादी ने बताया कि उन्होंने बाइक झुका दी, जिससे गोली उन्हें नहीं लगी और वे बाल-बाल बच गए। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने तक आरोपी हथियार फेंककर फरार हो चुका था। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे चीफ LADCS सीपी चंदन ने बताया कि प्राथमिकी में दर्ज था कि ग्रामीणों ने घटनास्थल पर मौजूद राजेश कुमार और फेंका हुआ हथियार पुलिस को सौंपा था। हालांकि, घटनास्थल के तथ्यों, जांच और गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाए गए। वादी ने अदालत में बयान दिया कि शिकायत आवेदन पुलिस ने स्वयं लिखा था उन्होंने केवल हस्ताक्षर किए थे। अभियुक्त राजेश कुमार के विरुद्ध 14 दिसंबर 2017 को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे।
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