{"_id":"6825e851572bf16d28088d55","slug":"bihar-one-time-discount-on-scrapping-of-old-vehicles-discount-on-registration-fitness-and-additional-fees-etc-2025-05-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bihar: पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट, निबंधन, फिटनेस और अतिरिक्त फीस आदि में डिस्काउंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bihar: पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट, निबंधन, फिटनेस और अतिरिक्त फीस आदि में डिस्काउंट
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 15 May 2025 06:42 PM IST
सार
Discount on Scrapping of old Vehicle: पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर एकमुश्त छूट मिल रही है। स्क्रैप कराने वाले वाहनों पर पहले से लंबित सभी बकाए में छूट दी जाएगी। निबंधन, फिटनेस फीस और अतिरिक्त फीस आदि में छूट दी गई है।
विज्ञापन
परिवहन मंत्री शीला मंडल
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
राज्य में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 15 साल से अधिक पुराने और अनुपयोगी वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है। इसके लिए दो स्थानों पटना में निलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली स्थित एसके इंटरप्राइजेज में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच एक हजार 557 आवेदन आए है। इनमें 747 वाहन सेना, 308 वाहन सरकारी और 522 वाहन निजी है।
Trending Videos
प्रदेश सरकार वाहन स्वामियों को 15 साल से पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए कई तरह के कर में छूट दी जा रही है। इसमें वाहन मालिकों को जमा का प्रमाण पत्र(सीओडी) के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण कराने पर कर में रियायत, निजी वाहनों की स्क्रैपिंग पर कर में 25 प्रतिशत छूट और वाणिज्यिक वाहनों की स्क्रैपिंग पर 15 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसके साथ ही वाहन मालिकों को पहले से लंबित सभी तरह के बकाये में एकमुश्त छूट देने का प्रावधान है। यह छूट 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है। विभाग ने 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग को जरुरी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: शिक्षकों का वेतन पहले और पदाधिकारियों का बाद में, देरी पर सख्त हुआ शिक्षा विभाग
नई गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिकों को फायदा : मंत्री
परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि प्रदेश में बीते एक वर्ष में गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए काफी काम हो रहा है। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को कोई नुकसान ना उठाना पड़े इसलिए उन्हें कई तरह की सहूलियत दी जा रही है। इसमें पुराने वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर कर में छूट का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। विभाग आमजनों की सुविधा के लिए सजगता से काम कर रहा है।
यह भी पढ़ें: घर बुलाकर दोस्त ले गया बाजार और मार दी गोली, लगातार दूसरे दिन गोलीकांड से दहशत
स्क्रैपिंग के लिए ई-आवेदन
सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए ई-नीलामी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) https://www.mstcindia.co.in/index.aspx या सरकारी ई- बाजार (जेम) https://gem.gov.in/ पोर्टल पर की जाती है। इसमें देशभर से कोई भी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और स्क्रैपिंग फैसिलिटी (आरवीएसएफ) सेंटर भाग ले सकता है और गाड़ियों को खरीद कर स्क्रैप कर सकता है। वहीं, नीजी वाहनों की स्क्रेपिंग लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसे आरवीएसएफ सेंटर खरीद कर स्क्रैप करेगा।