Bihar News: शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन: 1 जुलाई से राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों की होगी सघन जांच
बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की जांच के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष सघन अभियान चलाने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र जारी कर जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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बिहार के सभी जिलों में संचालित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने जुलाई महीने में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। विभाग की ओर से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र जारी किया है।
शिक्षा के अधिकार कानून के तहत होगी जांच
शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बिहार राज्य के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 लागू है। इसी कानून के तहत समय-समय पर विभाग की ओर से अधिसूचना, दिशा-निर्देश और आदेश जारी किए जाते हैं। इन निर्देशों के आधार पर निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन देते हैं। इसके बाद अधिकृत अधिकारियों द्वारा विद्यालयों की स्थलीय जांच की जाती है और जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर स्कूलों को मान्यता दी जाती है।
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तीन वर्षों के लिए दी जाती है मान्यता
सचिव ने बताया कि निजी विद्यालयों को विभिन्न शर्तों के साथ तीन वर्षों के लिए औपबंधिक मान्यता दी जाती है। मान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद विद्यालयों द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है। यदि स्कूल निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं, तो जिला स्तरीय समिति द्वारा उनका नवीनीकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और मान्यता की शर्तों का पालन करना सभी विद्यालयों के लिए जरूरी है। साथ ही विद्यालय संचालन से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी सरकार लगातार निर्देश जारी करती रहती है।
जुलाई में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों की होगी जांच
शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जिन निजी विद्यालयों को मान्यता दी गई है, उनकी जांच कराने के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय तय मानकों के अनुसार संचालित हो रहे हैं या नहीं।
अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश
सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलाधिकारियों, उप विकास आयुक्तों, एसडीएम, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, बीडीओ और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की जांच सुनिश्चित की जा सके।