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Bihar News : फैजल खान की अग्रिम जमानत पर फैसला टला, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार; रौशन आनंद गुट को बड़ी राहत

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: Krishan Ballabh Narayan Updated Thu, 25 Jun 2026 09:59 AM IST
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सार

Bihar : कोचिंग संस्थान विवाद और गोलीकांड मामले में सिविल कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई। एक तरफ जहां पुलिस को फटकार लगाईं है वहीं दूसरी तरफ फैजल खान और रौशन आनद दोनों पक्ष को राहत दी है। 

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पटना सिविल कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

पटना के बहुचर्चित कोचिंग संस्थान विवाद और गोलीकांड मामले में बुधवार को सिविल कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सोशल मीडिया पर लोकप्रिय शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच जोरदार बहस हुई। हालांकि, अदालत से फिलहाल फैजल खान को कोई अंतिम राहत नहीं मिल सकी है। अब शनिवार को इस मामले पर फैसला आने की उम्मीद है।



कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार 
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गई अपडेटेड केस डायरी को अधूरा बताते हुए जांच एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई और जल्द से जल्द पूरी केस डायरी पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। शनिवार तक फैजल खान को गिरफ्तारी से राहत जारी रहेगा। रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव को कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद वे बेउर जेल से रिहा होंगे। अब इस पूरे मामले पर शनिवार (27 जून) को सिविल कोर्ट में अगली सुनवाई और फैसला होगा।
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खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण
इससे पहले 20 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने फैजल खान को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक पुलिस उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक या कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। अदालत के इसी आदेश के तहत उनके कुछ स्टाफ सदस्यों को भी राहत मिली हुई है, जो शनिवार को होने वाली अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी।
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रौशन आनंद पक्ष के दो आरोपी होंगे जेल से रिहा

इसी मामले के दूसरे पक्ष यानी रौशन आनंद गुट के लिए बुधवार का दिन राहत भरा रहा। सत्र न्यायालय में रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों की जमानत मंजूर कर ली। रौशन आनंद के अधिवक्ता के मुताबिक, जमानत मिलने के बाद बेल बॉन्ड भरने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसके तुरंत बाद दोनों को बेउर जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

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