{"_id":"690ab50fb8aac6a5530bccfd","slug":"bihar-assembly-election-2025-chapra-manjhi-male-candidate-dr-satyendra-yadav-fir-for-code-violation-2025-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bihar Election: माले प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, प्रचार अवधि खत्म होने के बाद निकाला जुलूस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bihar Election: माले प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, प्रचार अवधि खत्म होने के बाद निकाला जुलूस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,छपरा
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Wed, 05 Nov 2025 07:55 AM IST
सार
बिहार के छपरा जिले से आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। मांझी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव पर प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद जुलूस निकालने का आरोप है।
विज्ञापन
डॉ सत्येंद्र यादव
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
छपरा से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से ठीक पहले मांझी विधानसभा क्षेत्र (114) से महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग द्वारा तय समय के अनुसार प्रचार अवधि मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद डॉ. सत्येंद्र यादव देर शाम करीब 7 बजकर 47 मिनट पर अपने समर्थकों के साथ चुनावी जुलूस निकालते हुए देखे गए। यह कदम चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना गया है, क्योंकि मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार, जनसभा, जुलूस या जनसंपर्क पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। यह नियम मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने का अवसर देने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताया कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। कोपा थाने में स्थानीय प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 126 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह मामला कोपा थाना कांड संख्या–276/25 के रूप में दर्ज हुआ है।
यह खबर भी पढ़ें-Bihar Election : राजद का बड़ा दांव, RJD प्रत्याशी के लिए मुकेश सहनी के भाई की उम्मीदवारी वापस
डीएम अमन समीर ने कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन के हर मामले को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रत्याशी, राजनीतिक दल और उनके समर्थक आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर, प्रशासन ने सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखते हुए जिले के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो सके।
Trending Videos
जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग द्वारा तय समय के अनुसार प्रचार अवधि मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद डॉ. सत्येंद्र यादव देर शाम करीब 7 बजकर 47 मिनट पर अपने समर्थकों के साथ चुनावी जुलूस निकालते हुए देखे गए। यह कदम चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना गया है, क्योंकि मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार, जनसभा, जुलूस या जनसंपर्क पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। यह नियम मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने का अवसर देने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
घटना की सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताया कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। कोपा थाने में स्थानीय प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 126 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह मामला कोपा थाना कांड संख्या–276/25 के रूप में दर्ज हुआ है।
यह खबर भी पढ़ें-Bihar Election : राजद का बड़ा दांव, RJD प्रत्याशी के लिए मुकेश सहनी के भाई की उम्मीदवारी वापस
डीएम अमन समीर ने कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन के हर मामले को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रत्याशी, राजनीतिक दल और उनके समर्थक आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर, प्रशासन ने सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखते हुए जिले के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो सके।