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Chandigarh News: खैहरा की एआई वीडियो पर अदालत सख्त, मेटा को 72 घंटे में हटाने के आदेश

Fri, 14 Aug 2026 02:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 02:05 AM IST
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Court stern on Khaira's AI video; orders Meta to remove it within 72 hours.
चंडीगढ़। पंजाब के भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को चंडीगढ़ जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एआई से बनाई गई आपत्तिजनक वीडियो को 72 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
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खैहरा ने पिछले सप्ताह फेसबुक-इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि अज्ञात लोगों ने एआई की मदद से उनकी आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल की। इससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचने के साथ निजी अधिकार प्रभावित होने की आशंका जताई गई। सिविल जज कौशल कुमार यादव की अदालत में सुनवाई के दौरान खैहरा की ओर से वीडियो तत्काल हटाने की मांग की गई। अदालत ने मेटा को निर्देश दिया कि अज्ञात लोगों द्वारा बनाए गए फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो 72 घंटे में हटाई जाए।
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चढ़दा पंजाब अकाउंट से पोस्ट हुई वीडियो
खैहरा के वकील ने बताया कि चढ़दा पंजाब नाम के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट की गई थी। अकाउंट संचालित करने वालों की पहचान फिलहाल सामने नहीं आई है। याचिका के अनुसार वीडियो पर तेजी से व्यूज बढ़ रहे थे। अदालत ने तत्काल वीडियो हटाने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 14 सितंबर तय की है।
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