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जेल से लॉरेंस का इंटरव्यू: जांच करने बठिंडा पहुंची SIT, अधिकारियों से की पूछताछ, बैरक का मुआयना भी किया

संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Wed, 28 Feb 2024 08:53 PM IST
सार

एक निजी टीवी चैनल ने पिछले साल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लिया था। यह इंटरव्यू 14 और 17 मार्च को प्रसारित किया गया था। इसके बाद यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था।

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SIT reached Bathinda to investigate Lawrence Bishnoi interview case
लॉरेंस बिश्नोई। - फोटो : अमर उजाला (फाइल)
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विस्तार
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जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू की जांच हाईकोर्ट की गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है। बुधवार को एसआईटी बठिंडा पहुंची। एसआईटी में डीजीपी (मानवाधिकार) प्रबोध कुमार बान, एआईजी डॉ. एस राहुल और निलंबरी जगदाले ने बठिंडा सेंट्रल जेल व सीआईए स्टाफ वन में जाकर अधिकारियों से पूछताछ की और जेल की उस लोकेशन का भी दौरा किया, जहां लॉरेंस बिश्नोई को पहले रखा जाता रहा है। इस दौरान इंटरव्यू में दिखाई जा रही लोकेशन की भी जांच की गई।

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गौरतलब है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर दो एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इससे पहले टीम राजस्थान में उस जेल में भी गई, जहां पहले गैंगस्टर को ठहराया गया था। एसआईटी को अपनी जांच में यह पता लगाना है कि उसका इंटरव्यू किस जेल से हुआ था। इसके लिए जेल अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। 

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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू 2023 में 14 और 17 मार्च को प्रसारित हुआ था। हालांकि उस समय पंजाब पुलिस पर सवाल उठे थे। फिर डीजीपी गौरव यादव ने दावा किया था कि इंटरव्यू बठिंडा या पंजाब की किसी भी जेल से नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपी की दो तस्वीरें दिखाते हुए कहा था कि जब लॉरेंस को बठिंडा जेल लाया गया तो इसके बाल कटे थे और दाढ़ी-मूछ नहीं थी। हालांकि तब लॉरेंस ने भी पुलिस की थ्योरी को गलत ठहराने में कसर नहीं छोड़ी थी।

अभी गुजरात की जेल में है लॉरेंस

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की जेल में नशा तस्करी से जुड़े केस में बंद है। अब वह आने वाले कुछ समय में पंजाब समेत विभिन्न राज्यों में दर्ज केसों में फिजिकल रूप में पेश नहीं होगा। गुजरात की अहमदाबाद स्थित सेंट्रल जेल से ही उसकी ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उसकी सुरक्षा को देखते हुए उस पर सीआरपीसी की धारा 268 लगा दी है।

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