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रायगढ़: उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को 15 लाख 20 हजार का भुगतान करने का पारित किया आदेश, जानें मामला

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 17 Dec 2025 08:04 PM IST
सार

उपभोक्ता फोरम ने टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए क्लेम की राशि,मानसिक क्षति,तथा वाद व्यय के रूप में 15 लाख 20 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

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Consumer forum orders insurance company to pay Rs 15 20 lakh in Raigarh
इंश्योरेंस कंपनी पर लगा जुर्माना - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रायगढ़ में केलो नदी का जलस्तर बढने के कारण शहर के एक व्यापारी की कार सहित नदी में डूबने से मौत हो जाने के दो साल पुराने बहुचर्चित मामले में बीमा अवधि में कार क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम का भुगतान करने में आनाकानी करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए क्लेम की राशि,मानसिक क्षति,तथा वाद व्यय के रूप में 15 लाख 20 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

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मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका शारदा देवी अग्रवाल  की कार क्रमांक सीजी 13 ए डब्ल्यू 2527 का बीमा अनावेदक टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तहत  31 जुलाई 2023 से 30 जुलाई 2026 तक कराया था। उक्त पाॅलिसी के अनुसार वाहन के स्वामी के लिये 15 लाख रूपये प्रावधानित किया गया है। उक्त वाहन 3 अक्टूबर 2023 की शाम साढ़े 7 बजे बीमित वाहन स्वामी नटवर लाल चक्रधर मार्ग से अपने बीमित वाहन से अपने गतव्य की ओर जाते समय अचानक केलो नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गए एवं वाहन सहित पानी में डुबने से उनकी मौत हो गई।
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आवेदिका शारदा देवी अग्रवाल ने 01 दिसंबर 2023 को उक्त बीमा कंपनी में बीमा क्लेम किया। किंतु बीमा कंपनी बीमा राशि देने से बचने के लिये अपने सर्वेयर से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया कि बीमित व्यक्ति की असावधानी के कारण दुर्घटना कारित हुई है। जिसके बाद बीमा कंपनी ने बीमा अस्वीकार कर दिया।  जिसके बाद आवेदिका ने 23 अपै्रल 2024 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा गया। बीमा कंपनी के द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही क्लेम की राशि भुगतान किया गया जो सेवा में कमी को दर्शाता है। 

उक्त मामला उपभोक्ता फोरम रायगढ़ की सुनवाई लिये आने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष छमेश्वरलाल, व सदस्य द्वय राजेन्द्र पाण्डेय एवं राजश्री अग्रवाल ने  टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी पाया और उक्त बीमा कंपनी को आवेदिका शारदा देवी अग्रवाल को क्षतिपूर्ति बकाया राशि 15 लाख रूपये, मानसिक क्षति 15 हजार रूपये एवं वाद व्यय के रूप में 5 हजार रूपये 45 दिवस के भीतर प्रदान करने का आदेश दिया है। उक्त अवधि में भुगतान न करने पर भुगतान की तिथि तक वार्षिक 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा।

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