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Raipur News: रायपुर में शराब पीकर ड्राइविंग पर यातायात विभाग की सख्ती, 2 घंटे में 155 चालकों पर कार्रवाई
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 12 Apr 2026 05:58 PM IST
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सार
यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 11 अप्रैल 2026 की रात शहर के अलग-अलग 9 स्थानों पर दो घंटे की सघन चेकिंग के दौरान 155 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
2 घंटे में 155 चालकों पर कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 11 अप्रैल 2026 की रात शहर के अलग-अलग 9 स्थानों पर दो घंटे की सघन चेकिंग के दौरान 155 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
यह अभियान रात 11 बजे से 1 बजे के बीच चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे चालक पकड़े गए जो नशे की हालत में वाहन चला रहे थे। अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों की जान बचाना बताया गया है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कुल 2133 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है, जिससे साफ है कि इस तरह की कार्रवाई को और तेज किया गया है।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जा रही है। ऐसे मामलों में न सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नशे की हालत में वाहन न चलाएं। यदि शराब का सेवन किया हो, तो कैब या किसी अन्य सुरक्षित साधन का उपयोग करें।
यातायात विभाग का कहना है कि शहर में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के सघन और अचानक अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
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यह अभियान रात 11 बजे से 1 बजे के बीच चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे चालक पकड़े गए जो नशे की हालत में वाहन चला रहे थे। अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों की जान बचाना बताया गया है।
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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कुल 2133 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है, जिससे साफ है कि इस तरह की कार्रवाई को और तेज किया गया है।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जा रही है। ऐसे मामलों में न सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नशे की हालत में वाहन न चलाएं। यदि शराब का सेवन किया हो, तो कैब या किसी अन्य सुरक्षित साधन का उपयोग करें।
यातायात विभाग का कहना है कि शहर में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के सघन और अचानक अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।