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Dehradun News: गो संरक्षण अधिनियम के आराेपी को अग्रिम जमानत

Thu, 13 Aug 2026 12:05 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 13 Aug 2026 12:05 AM IST
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Anticipatory bail for accused in Cow Protection Act case
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने गो संरक्षण अधिनियम के मामले में साक्ष्यों के अभाव और मौके से गिरफ्तारी न होने पर खुशहालपुर निवासी आरोपी सलमान की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
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दरअसल, 30 जुलाई को सहसपुर थाने में गो संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार सह-अभियुक्त के बयानों के आधार पर सलमान को भी आरोपी बना दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें साजिश के तहत झूठा फंसाया गया है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुलिस न तो मौके से सलमान को गिरफ्तार कर पाई, न ही उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य जुटा सकी है। इसके अलावा पुलिस जांच में भी उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध बताते हुए अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने माना कि मामले में आरोपी के खिलाफ सीधे तौर पर कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने सलमान को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी है। संवाद
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