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टीईटी की अनिवार्यता के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे : माजिला

Mon, 17 Aug 2026 12:45 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 17 Aug 2026 12:45 AM IST
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Will challenge the order making TET mandatory in the Supreme Court: Majila
देहरादून। सहायक अध्यापक एलटी के लिए टीईटी अनिवार्यता के शिक्षा निदेशक के आदेश को शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। यह कहना है राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री डॉ.सोहन सिंह माजिला का।
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शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री ने कहा, टीईटी कक्षा एक से आठवीं तक के शिक्षकों के लिए है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद सिमल्टी ने 12 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी कर सहायक अध्यापक एलटी के लिए भी इसे अनिवार्य बताया है। आदेश में कहा गया है कि सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों के टीईटी द्वितीय किए बिना उनकी प्रवक्ता के पदों पर पदोन्नति नहीं होगी। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों की पदोन्नति लटक गई है। जबकि टीईटी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में सहायक अध्यापक एलटी के लिए टीईटी का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा, इस मामले से विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा।
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