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शांतिपूर्ण माहौल में ईद मनाना सुनिश्चित करें पुलिस-प्रशासन : हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2026 07:07 PM IST
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होली पर उत्तम नगर में युवक की हत्या के बाद बढ़ा हुआ है तनाव
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एपीसीआर की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्चूरो
नई दिल्ली। उत्तम नगर इलाके में ईद शांतिपूर्ण, गरिमामय और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए, यह सुनिश्चित करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस और प्रशासन को दिया। होली के दौरान हुई झड़प में 26 वर्षीय युवक की मौत के बाद क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को ईदगाहों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि क्षेत्र में पुलिस की बंदोबस्ती ऐसी होनी चाहिए, जो निवासियों में सुरक्षा और संरक्षा की भावना पैदा करे। यह आदेश एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आया। याचिका में सोशल मीडिया पर वायरल भड़काऊ नारों और धमकियों का जिक्र किया गया था, जिन्हें कुछ संगठनों ने फैलाया था।
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होली पर पानी के गुब्बारे को लेकर हुआ था विवाद


4 मार्च को उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के दौरान दो परिवारों के बीच पानी के गुब्बारे को लेकर विवाद हुआ था, जो झड़प में बदल गया। इस दौरान 26 वर्षीय तरुण कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 14 लोगों और दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद कुछ समूहों ने ईद पर हिंसा की धमकियां दीं है। याचिकाकर्ता ने पुलिस से नफरती भाषणों की जांच और एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी।
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