'सूचना में थोड़ी देरी अपराध नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, DPS द्वारका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के आरोप खारिज
गौरव बाजपेई, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Tue, 14 Oct 2025 07:51 AM IST
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सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपीएस द्वारका और इसके अधिकारियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत लगाए गए आरोप खारिज कर दिए, यह कहते हुए कि बाल यौन अपराध की सूचना में थोड़ी देरी अपराध नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला