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Faridabad News: निजी विद्यालय 5 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे फार्म-6
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शिक्षा विभाग ने फार्म-6 जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। शिक्षा विभाग ने फार्म-6 जमा करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल तक बढ़ा दी। तय तिथि के बाद निजी विद्यालय फार्म जमा नहीं कर सकेंगे। इससे पहले विभाग ने निजी विद्यालयों को 31 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन विद्यालयों ने फार्म जमा नहीं किया था।
जानकारी के अनुसार 31 मार्च तक जिले के 303 निजी विद्यालयों ने फार्म-6 जमा नहीं किया है। इसमें 20 प्राइमरी, 147 मिडिल, 63 हाई और 73 सीनियर सेकंडरी विद्यालय शामिल हैं। अब इन विद्यालयों के पास फार्म जमा करने का अवसर है। जिले में कुल 1372 निजी विद्यालय हैं, इनमें से 1096 ने विभाग के साथ पहले ही जानकारी साझा कर दी है।
विभाग ने फार्म-6 जमा न करने वाले विद्यालयों को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। साथ ही बढ़ी हुई फीस भी मान्य नहीं की जाएगी। इसके अलावा उनका एमआईएस (मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल को बंद किया जा सकता है।
अगर किसी विद्यालय को फार्म जमा करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विद्यालय प्रबंधन कार्य दिवस में 0172-5049801 नंबर पर सुबह से नौ से शाम पांच बजे तक कॉल कर सकते हैं।
गौरतलब है कि निजी विद्यालयों को फीस बढ़ाने से पहले फार्म-6 भरना अनिवार्य होता है। इस फॉर्म के माध्यम से विद्यालय अपनी प्रस्तावित फीस वृद्धि का विवरण विभाग को देते हैं जिसके बाद उन्हें फीस बढ़ाने की अनुमति मिलती है। यदि कोई विद्यालय बिना फार्म भरे फीस में बढ़ोतरी करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
-- -- -- -- -वर्जन--
सभी विद्यालयों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। जो विद्यालय विभागीय आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विद्यालय का एमआईएस पोर्टल भी बंद किया जा सकता है। - बसंत कुमार, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
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फरीदाबाद। शिक्षा विभाग ने फार्म-6 जमा करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल तक बढ़ा दी। तय तिथि के बाद निजी विद्यालय फार्म जमा नहीं कर सकेंगे। इससे पहले विभाग ने निजी विद्यालयों को 31 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन विद्यालयों ने फार्म जमा नहीं किया था।
जानकारी के अनुसार 31 मार्च तक जिले के 303 निजी विद्यालयों ने फार्म-6 जमा नहीं किया है। इसमें 20 प्राइमरी, 147 मिडिल, 63 हाई और 73 सीनियर सेकंडरी विद्यालय शामिल हैं। अब इन विद्यालयों के पास फार्म जमा करने का अवसर है। जिले में कुल 1372 निजी विद्यालय हैं, इनमें से 1096 ने विभाग के साथ पहले ही जानकारी साझा कर दी है।
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विभाग ने फार्म-6 जमा न करने वाले विद्यालयों को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। साथ ही बढ़ी हुई फीस भी मान्य नहीं की जाएगी। इसके अलावा उनका एमआईएस (मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल को बंद किया जा सकता है।
अगर किसी विद्यालय को फार्म जमा करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विद्यालय प्रबंधन कार्य दिवस में 0172-5049801 नंबर पर सुबह से नौ से शाम पांच बजे तक कॉल कर सकते हैं।
गौरतलब है कि निजी विद्यालयों को फीस बढ़ाने से पहले फार्म-6 भरना अनिवार्य होता है। इस फॉर्म के माध्यम से विद्यालय अपनी प्रस्तावित फीस वृद्धि का विवरण विभाग को देते हैं जिसके बाद उन्हें फीस बढ़ाने की अनुमति मिलती है। यदि कोई विद्यालय बिना फार्म भरे फीस में बढ़ोतरी करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
सभी विद्यालयों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। जो विद्यालय विभागीय आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विद्यालय का एमआईएस पोर्टल भी बंद किया जा सकता है। - बसंत कुमार, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी