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Gurugram News: शराब पीकर वाहन चलाने पर 1,913 चालकों के काटे चालान
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फोटो-
शराब पीकर वाहन चलाने पर 1,913 चालकों के काटे चालान
- सात वाहनों को किया इम्पाउंड, तीन एफआईआर भी दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मार्च के दौरान जिले की सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1,913 चालकों के चालान काटे गए हैं। इस दौरान सात वाहनों को जब्त करने के साथ ही तीन एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉ. राजेश मोहन के निदेशानुसार सड़कों पर यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
यातायात पुलिस ने 1 मार्च से 31 मार्च तक जिले की विभिन्न सड़कों पर नाके लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की जांच की। इस दौरान 1,913 चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाया गया और उनके चालान काटे गए। पुलिस ने यातायात नियमों को उल्लंघन पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सात वाहनों को इम्पाउंड किया और तीन एफआईआर भी दर्ज की गईं।
सहायक पुलिस आयुक्त सत्यपाल यादव (यातायात मुख्यालय/हाईवे) ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड किया जाता है। लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद इन तीन माह की अवधि के दौरान कोई चालक वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
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शराब पीकर वाहन चलाने पर 1,913 चालकों के काटे चालान
- सात वाहनों को किया इम्पाउंड, तीन एफआईआर भी दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मार्च के दौरान जिले की सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1,913 चालकों के चालान काटे गए हैं। इस दौरान सात वाहनों को जब्त करने के साथ ही तीन एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉ. राजेश मोहन के निदेशानुसार सड़कों पर यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
यातायात पुलिस ने 1 मार्च से 31 मार्च तक जिले की विभिन्न सड़कों पर नाके लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की जांच की। इस दौरान 1,913 चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाया गया और उनके चालान काटे गए। पुलिस ने यातायात नियमों को उल्लंघन पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सात वाहनों को इम्पाउंड किया और तीन एफआईआर भी दर्ज की गईं।
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सहायक पुलिस आयुक्त सत्यपाल यादव (यातायात मुख्यालय/हाईवे) ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड किया जाता है। लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद इन तीन माह की अवधि के दौरान कोई चालक वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।