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Gurugram News: नगर निगम की अवैध निर्माण, अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई का एलान
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शहर के सुनियोजित विकास और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने अवैध भूमि उपयोग परिवर्तन और अनधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी एक नोटिस जारी किया है। यह कदम शहर के सुनियोजित विकास और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के लोकनाथन बनाम तमिलनाडु मामले के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। नोटिस में वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन, अनधिकृत निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई पर जोर है। एमसीजी ने स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बिना भूमि या भवन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य से अलग नहीं होगा। बिना स्वीकृति के भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण भी वर्जित है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा भवन संहिता-2017 का पालन अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर सख्त प्रवर्तन और कानूनी कार्रवाई होगी। उल्लंघन हटाने की लागत भी संबंधित उल्लंघनकर्ता से वसूली जाएगी।
नगर निगम ने स्वीकृत योजनाओं के बावजूद अनधिकृत प्लॉट के उप-विभाजन और भूमि के व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन का संज्ञान लिया है। अनिवार्य निश्चित दूरी का पालन न करने और पार्किंग की व्यवस्था न होने जैसी अनियमितताएं भी सामने आई हैं। ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को गंभीरता से लिया गया है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने सभी प्लॉट मालिकों और भवन मालिकों से नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के सुनियोजित विकास और नागरिकों की सुविधा से कोई समझौता नहीं होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने अवैध भूमि उपयोग परिवर्तन और अनधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी एक नोटिस जारी किया है। यह कदम शहर के सुनियोजित विकास और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के लोकनाथन बनाम तमिलनाडु मामले के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। नोटिस में वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन, अनधिकृत निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई पर जोर है। एमसीजी ने स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बिना भूमि या भवन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य से अलग नहीं होगा। बिना स्वीकृति के भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण भी वर्जित है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा भवन संहिता-2017 का पालन अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर सख्त प्रवर्तन और कानूनी कार्रवाई होगी। उल्लंघन हटाने की लागत भी संबंधित उल्लंघनकर्ता से वसूली जाएगी।
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नगर निगम ने स्वीकृत योजनाओं के बावजूद अनधिकृत प्लॉट के उप-विभाजन और भूमि के व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन का संज्ञान लिया है। अनिवार्य निश्चित दूरी का पालन न करने और पार्किंग की व्यवस्था न होने जैसी अनियमितताएं भी सामने आई हैं। ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को गंभीरता से लिया गया है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने सभी प्लॉट मालिकों और भवन मालिकों से नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के सुनियोजित विकास और नागरिकों की सुविधा से कोई समझौता नहीं होगा।
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