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Gurugram News: बिना अनुमति के रद किया था फ्लैट, अब देने होंगे 1.20 लाख रुपये

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Mar 2026 07:51 PM IST
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The flat was cancelled without permission, now Rs 1.20 lakh will have to be paid.
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गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने तुलसीयानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स बिल्डर कंपनी को आवंटित फ्लैट रद करके अन्य को बेचने पर खरीदार को 1.20 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करने का आदेश दिया है। हंस एनक्लेव निवासी राजू शर्मा ने आयोग में बताया कि उन्होंने सोहना में ईजी एन होम्स परियोजना में 2017 में एक फ्लैट 12.68 लाख रुपये में बुक किया था। इसके लिए उन्होंने कंपनी के खाते में 1.20 लाख रुपये दिए थे। उनका कहना था कि बिना उनकी अनुमति के फ्लैट का आवंटन रद कर अन्य को बेच दिया।उन्होंने फ्लैट के लिए 7.19 लाख रुपये का लोन भी लिया था। वह लोन की राशि कंपनी के पास ही गई थी। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि खरीदार को हुई मानसिक परेशानी पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 22 हजार रुपये देगी। बैंक के लोन की 7.19 लाख रुपये की राशि भी बिल्डर को ही देनी होगी। संवाद
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