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Delhi NCR News: डाबर के उत्पादों पर एफएसएसएआई के प्रतिबंध पर हाईकोर्ट की रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2026 05:47 PM IST
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अदालत ने केंद्र सरकार, एफएसएसएआई और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डाबर इंडिया के शहद, घी, नारियल तेल समेत कई उत्पादों पर 100% शुद्ध’, 100% प्राकृतिक और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावों के साथ बिक्री रोकने के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने डाबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए एफएसएसएआई के 3 अगस्त के प्रतिबंधात्मक आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है।
अदालत ने केंद्र सरकार, एफएसएसएआई और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि इस तरह का आदेश पारित करने से पहले कंपनी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। न्यायमूर्ति महाजन ने टिप्पणी की कि कंपनी दशकों से इन उत्पादों की बिक्री कर रही है और बिना सुनवाई के अचानक प्रतिबंध लगाना उचित प्रतीत नहीं होता।
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एफएसएसएआई ने डाबर हनी, डाबर हनी स्क्वीजी, सुंदरबन हनी, हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, गाय का घी, रियल एक्टिव 100% टेंडर कोकोनट वॉटर, होममेड कोकोनट मिल्क और ऑर्गेनिक हनी समेत कई उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण ने इन दावों को अस्पष्ट, गैर-सत्यापन योग्य और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला बताया था। कुछ उत्पादों पर जैविक भारत लोगो के अनुचित इस्तेमाल की भी आपत्ति जताई गई थी।
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