कहां है 21 मौतों का जिम्मेदार?: होटल प्रबंधक की तलाश, दिल्ली अग्निकांड में इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर
Delhi Malviya Nagar Hotel Fire Tragedy: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ
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मालवीय नगर अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई की गई है।
दिल्ली पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज की एफआईआर
प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 शामिल है, जो आपराधिक मानव वध से संबंधित है। धारा 326(जी) आग से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, धारा 324(5) किसी व्यक्ति या संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने से जुड़ी है। धारा 125(ए) और 125(बी) दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित हैं।
दिल्ली पुलिस की छापेमारी
ये धाराएं लापरवाही या खतरनाक आचरण को संदर्भित करती हैं, जिससे मानव जीवन को खतरा होता है। धारा 287 आग या ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में लापरवाही से जुड़ी है। यह धारा आग, ज्वलनशील सामग्री या खतरनाक पदार्थों के उपयोग में लापरवाही बरतने से संबंधित है। दिल्ली पुलिस अब होटल प्रबंधक की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 आपराधिक मानव वध के लिए है। धारा 326(जी) आग से संपत्ति को क्षति पहुंचाने से संबंधित है। धारा 324(5) किसी व्यक्ति या संपत्ति को जानबूझकर क्षति पहुंचाने पर लागू होती है। धारा 125(ए) और 125(बी) दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्यों से जुड़ी हैं। धारा 287 आग या ज्वलनशील पदार्थों के प्रति लापरवाही को दर्शाती है।
प्रबंधक की तलाश
होटल मालिक लवकेश बजाज को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब दिल्ली पुलिस होटल प्रबंधक की तलाश में जुट गई है। पुलिस विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यह जांच अग्निकांड के सभी पहलुओं को उजागर करने के लिए की जा रही है। पुलिस का लक्ष्य इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को पकड़ना है।