निक्की हत्याकांड: जेठ रोहित की याचिका खारिज; 500 पन्नों की है चार्जशीट... बेटे ने गवाही में बताई थी यह बात
चार्जशीट में सभी को हत्या का आरोपी बनाए जाने पर निक्की के पिता भिकारी सिंह ने पुलिस की जांच पर संतुष्टि जताई थी। वहीं आरोपी पक्ष ने दावा किया था कि कोई भी घटना के समय घर में मौजूद नहीं था।
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ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुए निक्की हत्याकांड में मृतका निक्की भाटी के जेठ रोहित भाटी की जमानत के मामले में शुक्रवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
निक्की के परिजन के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ व दिनेश कुमार कलसन ने बताया कि मामले में कासना कोतवाली पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी पक्ष की दलील को खारिज करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत को अवगत कराया कि निक्की की हत्या साजिश के तहत की गई है। इसमें पूरा परिवार शामिल है। पुलिस ने भी षड्यंत्र के तहत हत्या की बात चार्जशीट में लिखी है। पुलिस ने 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी रोहित की घटना में संलिप्तता है। कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा। यही कारण है अदालत ने दलील को सुनते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
चार्जशीट के मुताबिक निक्की का छह साल का बेटा भी घटनास्थल पर मौजूद था
पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक निक्की का छह साल का बेटा भी घटनास्थल पर मौजूद था। उसके बयान ने पूरा मामला स्पष्ट कर किया है। उसने कहा कि पापा ने मम्मी को मारा, उनके ऊपर कुछ डाला और आग लगा दी। इसके बाद वह पड़ोसी की छत से कूदकर भाग गए थे। बच्चे के बयान ने पुलिस की विवेचना को ठोस आधार दिया है। बच्चे के इस बयान ने पुलिस की विवेचना को ठोस आधार दिया है। बच्चे के कथन को मनगढ़ंत नहीं माना जा सकता क्योंकि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी था।
योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या
पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के अनुसार यह कोई हादसा नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या है। जिसे मृतका के पति विपिन भाटी, ससुर सत्वीर, सास दया और जेठ रोहित भाटी ने मिलकर अंजाम दिया है। पूरा परिवार इस घटना में आरोपी पाया गया है। पुलिस ने मामले में विस्तृत साक्ष्य, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, चिकित्सकीय रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मृतका के बेटे के बयान के आधार पर हत्या और षड्यंत्र का मामला मजबूत किया है।
22 अगस्त 2025 को दर्ज कराया गया था मामला
22 अगस्त 2025 को मामले में कंचन जो मृतका निक्की की बहन है। उसने कासना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 21 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे निक्की को उसके पति विपिन, सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। वह गंभीर रूप से झुलस गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। विवेचना के दौरान प्रारंभिक तौर पर अस्पताल के डॉक्टरों और नर्स के बयान आए कि निक्की ने उन्हें कहा था कि सिलेंडर फटने से वह जली है। लेकिन जब आगे जांच बढ़ी, तो यह कथन परिस्थितियों और घटनास्थल के साक्ष्यों से मेल नहीं खाया।
नहीं मिला सिलेंडर फटने का सुराग
फील्ड यूनिट प्रभारी और टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। निरीक्षण में पाया गया कि घर में ऐसा कोई भी चिह्न नहीं था, जिससे यह दावा सिद्ध हो सके कि गैस सिलेंडर फटा था। कोई विस्फोट के निशान, टूटा सिलेंडर, जली पाइप, या गैस लीक होने की स्थिति नहीं थी। इसके विपरीत, घटनास्थल से कपड़ों के टुकड़े, लाइटर, क्लेचर और थिनर से संबंधित साक्ष्य मिले, जो आगजनी को ‘मानव-निर्मित’ बताते थे। आरोपी विपिन को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर डिक्सन कंपनी तिराहे के पास ग्रीन बेल्ट की झाड़ियों से थिनर की बोतल बरामद की गई। आरोप है कि निक्की के ऊपर यही थिनर डाला गया था और लाइटर लेकर आग लगाई गई थी। यह बरामदगी अभियोजन के लिए अहम कड़ी साबित हो सकती है।