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Gorakhpur News: पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में दोष सिद्ध, अभियुक्ता को 10 साल का कठोर कारावास

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 21 Dec 2025 12:30 AM IST
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The accused has been convicted in the case of setting someone on fire by dousing them with petrol, and sentenced to 10 years of rigorous imprisonment.
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- गैर इरादतन हत्या का जुर्म साबित, अदालत ने पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्ता को कठोर सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ओमकार शुक्ला ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासिनी अभियुक्ता सरस्वती को दस वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वादी जगजीवन कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर का निवासी है। वह रोजगार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, जबकि उसकी पत्नी गीता देवी और बेटा राजन घर पर रहते थे। घटना 13 मई 2023 की शाम करीब सात बजे की है। अभियोजन के अनुसार, वादी के घर से कुछ दूरी पर रहने वाली अभियुक्ता सरस्वती पेट्रोल और माचिस लेकर छिपकर बैठी थी। उसी दौरान गीता देवी घर के जूठे बर्तन बाहर निकालकर रख रही थीं। तभी अभियुक्ता ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में गीता देवी गंभीर रूप से झुलस गईं। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान 1 जून 2023 को उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सरस्वती को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया।
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