सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   They got married in a temple, and now the young man is pressuring her to change her caste.

Gorakhpur News: पहले मंदिर में की शादी, अब जाति बदलने का दबाव बना रहा युवक

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 21 Dec 2025 12:46 AM IST
विज्ञापन
They got married in a temple, and now the young man is pressuring her to change her caste.
विज्ञापन
- चिलुआताल थाना क्षेत्र का मामला, घरवालों ने मंदिर में शादी कराई थी शादी
Trending Videos

अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। चिलुआताल थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मंदिर में विवाह के बाद युवक ने अपनी पत्नी को अपनाने से इन्कार कर दिया। आरोप है कि युवक और उसके परिजन जाति को लेकर महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं। कथित रूप से जाति बदलने की शर्त रखी गई है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति मुकेश यादव समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीपीगंज क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 20 वर्षीय बेटी की जान-पहचान चिलुआताल क्षेत्र के बरगदवां निवासी मुकेश यादव से थी। दोनों के बीच मुलाकातें होने लगीं। फरवरी 2024 में युवक को घर के अंदर पकड़े जाने के बाद विवाद हुआ और पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से विवाह कराने का निर्णय लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला का आरोप है कि सात अप्रैल 2025 को चिलुआताल क्षेत्र के एक मंदिर में दोनों की शादी कराई गई। शादी के बाद बेटी ससुराल गई लेकिन कुछ ही समय बाद वहां जाति को लेकर ताने दिए जाने लगे। आरोप है कि ससुराल पक्ष दहेज न मिलने और जातिगत भेदभाव को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा। शिकायत के अनुसार, अगस्त 2025 में युवक और उसके पिता ने साफ कह दिया कि वे लड़की को अपने घर नहीं रखेंगे। बाद में मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता की मां का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो युवक ने जाति बदलने की बात कही।
आरोप यह भी है कि सितंबर 2025 में युवक ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई की और उसे बेहोशी की हालत में सड़क किनारे छोड़ दिया। वर्तमान में पीड़िता अपने मायके में रह रही है।
चिलुआताल थाना प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति, उसके पिता और दो अन्य के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed