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Ambala News: फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से चर्च भूमि बेचने में 16 नामजद
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- फिलाडेल्फिया अस्पताल के निदेशक डॉ. सुनील सादिक की तहरीर पर आर्थिक अपराध शाखा कर रही थी जांच
- सोलन के रामशहर में रजिस्टर्ड फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी, अंबाला सिटी में हो गई थी चार रजिस्ट्री
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। मिशन यानी फिलाडेल्फिया अस्पताल व सीएनआई चर्च कंपाउंड की करोड़ों की कीमती जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने के मामले में पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि हिमाचल के सोलन से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और नगर निगम सिटी के पोर्टल पर फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर धोखाधड़ी से 4 फर्जी रजिस्टि्रयां करवा दी गईं।
आर्थिक अपराध शाखा की जांच की तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गई। अंबाला सिटी थाना पुलिस ने फर्जी अटॉर्नी होल्डर व खरीदारों समेत 16 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार सादिक की तहरीर पर हुई। हालांकि तहरीर में अंबाला के तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी राजेश ख्यालिया और पंजीकरण क्लर्क अंकुश कुमार पर अभी आरोप है।
डॉ. सुनील सादिक की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी व कथिक अटॉर्नी होल्डर पंजाब के गोबिंदगढ़ की दशमेश कॉलोनी सेक्टर-24 ए निवासी जोसेफ विलियम व पंजाब सिनॉड जीरा के यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की वाइस मॉडरेटर सुनीता रानी व खरीदार सोनीपत के कुमासपुर गांव निवासी बलराज सिंह अंतिल व यमुनानगर के बूड़िया गांव निवासी नवनीत अग्रवाल व घरौंडा कोहंड की सिहड़ा कॉलोनी निवासी अंकित व यमुनानगर के करतारपुर निवासी दिग्विजय व जगाधरी के सावनपुरी छोटी लेन निवासी जय प्रकाश मल्होत्रा व सोनीपत के कुमासपुर गांव निवासी पूनम व शाहपुर गांव निवासी ऋषि गौड़, सोनीपत के पंडित चौपाल के पास निवासी प्रीति शर्मा व अजय, रमेश कुमार, साहिल कुमार प्राथमिकी दर्ज कर की। इसके अलावा गवाह एवं स्थानीय सहयोगी में अंबाला सिटी धूलकोट के गुरु रविदास मंदिर के निकट निवासी राम कुमार व अंबाला सिटी के चरखी मोहल्ला निवासी सुखविंद्र सिंह व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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फर्जी संस्था व सोलन से बनी फर्जी अटॉर्नी
पुलिस को दी शिकायत में फिलाडेल्फिया अस्पताल के निदेशक डॉ. सुनील सादिक ने बताया कि सिटी स्थित मिशन कंपाउंड की संपत्ति का मालिकाना हक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के पास है। आरोप है कि पंजाब के जीरा क्षेत्र में यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नाम से फर्जी संस्था व सिनॉड का आवरण तैयार कर पंजाब के गोबिंदगढ़ निवासी जोसेफ विलियम ने स्वयं को इसका अटॉर्नी घोषित किया। आरोपी ने उप-रजिस्ट्रार सोलन के राम शहर के कार्यालय से कूटरचित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत करवाई।
निरस्त हो चुके 1971 के दस्तावेज का सहारा लेकर बेची जमीन
डॉ. सादिक ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने जिस 19 मार्च 1971 के ट्रांसफर डीड को आधार बनाकर जमीन बेची, उसे वर्ष 1993 में ही अंबाला सिटी की अदालत ने पूरी तरह से अवैध और शून्य घोषित कर दिया था। इसके बावजूद आरोपियों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर करोड़ों रुपये की संपत्ति के 4 अलग-अलग बैनामे अप्रैल व मई 2026 में निष्पादित करवा दिए। इसमें सेल डीड नंबर 555: 70 लाख रुपये प्रीति शर्मा, पूनम व ऋषि गौड़ के नाम व सेल डीड नंबर 556: 65 लाख रुपये बलराज के नाम व सेल डीड नंबर 858: 25 लाख रुपये नवनीत अग्रवाल, अंकित व दिग्विजय के नाम व सेल डीड नंबर 859: 25 लाख रुपये जय प्रकाश मल्होत्रा के नाम करवा दिए। डॉ. सादिक शर्मा का आरोप है कि संपत्ति का कोई आधिकारिक प्लॉट नंबर या प्रॉपर्टी आईडी मौजूद नहीं थी। नगर निगम अंबाला के चेकर कर्मचारियों ने सांठगांठ कर फर्जी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट कर दी।
2005 में भी इसी तरह से जमीन हड़पने का हुआ था प्रयास
अंबाला सिटी के फिलाडेल्फिया अस्पताल की जमीन हड़पने के प्रयास का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2005 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसी से जुड़े 14 एकड़ जमीन की रजिस्टि्रयां हुई थी। उस समय भी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोपियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के संग मिलकर यह पूरा खेल रचा था। उस समय सजा भी हुई थी। बता दें कि इस जमीन का कलेक्टर रेट 71 हजार 800 रुपये है लेकिन यह जमीन करोड़ों रुपये की है। थाना प्रभारी अंबाला सिटी सुनीता ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर 16 पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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- सोलन के रामशहर में रजिस्टर्ड फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी, अंबाला सिटी में हो गई थी चार रजिस्ट्री
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। मिशन यानी फिलाडेल्फिया अस्पताल व सीएनआई चर्च कंपाउंड की करोड़ों की कीमती जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने के मामले में पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि हिमाचल के सोलन से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और नगर निगम सिटी के पोर्टल पर फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर धोखाधड़ी से 4 फर्जी रजिस्टि्रयां करवा दी गईं।
आर्थिक अपराध शाखा की जांच की तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गई। अंबाला सिटी थाना पुलिस ने फर्जी अटॉर्नी होल्डर व खरीदारों समेत 16 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार सादिक की तहरीर पर हुई। हालांकि तहरीर में अंबाला के तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी राजेश ख्यालिया और पंजीकरण क्लर्क अंकुश कुमार पर अभी आरोप है।
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डॉ. सुनील सादिक की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी व कथिक अटॉर्नी होल्डर पंजाब के गोबिंदगढ़ की दशमेश कॉलोनी सेक्टर-24 ए निवासी जोसेफ विलियम व पंजाब सिनॉड जीरा के यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की वाइस मॉडरेटर सुनीता रानी व खरीदार सोनीपत के कुमासपुर गांव निवासी बलराज सिंह अंतिल व यमुनानगर के बूड़िया गांव निवासी नवनीत अग्रवाल व घरौंडा कोहंड की सिहड़ा कॉलोनी निवासी अंकित व यमुनानगर के करतारपुर निवासी दिग्विजय व जगाधरी के सावनपुरी छोटी लेन निवासी जय प्रकाश मल्होत्रा व सोनीपत के कुमासपुर गांव निवासी पूनम व शाहपुर गांव निवासी ऋषि गौड़, सोनीपत के पंडित चौपाल के पास निवासी प्रीति शर्मा व अजय, रमेश कुमार, साहिल कुमार प्राथमिकी दर्ज कर की। इसके अलावा गवाह एवं स्थानीय सहयोगी में अंबाला सिटी धूलकोट के गुरु रविदास मंदिर के निकट निवासी राम कुमार व अंबाला सिटी के चरखी मोहल्ला निवासी सुखविंद्र सिंह व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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फर्जी संस्था व सोलन से बनी फर्जी अटॉर्नी
पुलिस को दी शिकायत में फिलाडेल्फिया अस्पताल के निदेशक डॉ. सुनील सादिक ने बताया कि सिटी स्थित मिशन कंपाउंड की संपत्ति का मालिकाना हक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के पास है। आरोप है कि पंजाब के जीरा क्षेत्र में यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नाम से फर्जी संस्था व सिनॉड का आवरण तैयार कर पंजाब के गोबिंदगढ़ निवासी जोसेफ विलियम ने स्वयं को इसका अटॉर्नी घोषित किया। आरोपी ने उप-रजिस्ट्रार सोलन के राम शहर के कार्यालय से कूटरचित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत करवाई।
निरस्त हो चुके 1971 के दस्तावेज का सहारा लेकर बेची जमीन
डॉ. सादिक ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने जिस 19 मार्च 1971 के ट्रांसफर डीड को आधार बनाकर जमीन बेची, उसे वर्ष 1993 में ही अंबाला सिटी की अदालत ने पूरी तरह से अवैध और शून्य घोषित कर दिया था। इसके बावजूद आरोपियों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर करोड़ों रुपये की संपत्ति के 4 अलग-अलग बैनामे अप्रैल व मई 2026 में निष्पादित करवा दिए। इसमें सेल डीड नंबर 555: 70 लाख रुपये प्रीति शर्मा, पूनम व ऋषि गौड़ के नाम व सेल डीड नंबर 556: 65 लाख रुपये बलराज के नाम व सेल डीड नंबर 858: 25 लाख रुपये नवनीत अग्रवाल, अंकित व दिग्विजय के नाम व सेल डीड नंबर 859: 25 लाख रुपये जय प्रकाश मल्होत्रा के नाम करवा दिए। डॉ. सादिक शर्मा का आरोप है कि संपत्ति का कोई आधिकारिक प्लॉट नंबर या प्रॉपर्टी आईडी मौजूद नहीं थी। नगर निगम अंबाला के चेकर कर्मचारियों ने सांठगांठ कर फर्जी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट कर दी।
2005 में भी इसी तरह से जमीन हड़पने का हुआ था प्रयास
अंबाला सिटी के फिलाडेल्फिया अस्पताल की जमीन हड़पने के प्रयास का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2005 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसी से जुड़े 14 एकड़ जमीन की रजिस्टि्रयां हुई थी। उस समय भी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोपियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के संग मिलकर यह पूरा खेल रचा था। उस समय सजा भी हुई थी। बता दें कि इस जमीन का कलेक्टर रेट 71 हजार 800 रुपये है लेकिन यह जमीन करोड़ों रुपये की है। थाना प्रभारी अंबाला सिटी सुनीता ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर 16 पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।