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Ambala News: स्टेट रजिस्ट्रार ने पलटा जिला रजिस्ट्रार का फैसला, 7 दिन में फैसला सुनाने के निर्देश
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पीकेआर जैन गर्ल्स हाई स्कूल विवाद
माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला। हरियाणा के स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ने प्रतिष्ठित पीकेआर जैन गर्ल्स हाई स्कूल प्रबंध समिति विवाद में एक अहम फैसला सुनाया है। स्टेट रजिस्ट्रार ने जिला रजिस्ट्रार, अंबाला द्वारा 15 मई 2026 को पारित किए गए आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए इस मामले को नए सिरे से विचार के लिए जिला रजिस्ट्रार के पास भेज दिया है।
स्टेट रजिस्टार के फैसले के अनुसार, यह अपील पीकेआर जैन गर्ल्स हाई स्कूल प्रबंध समिति के सचिव अमन जैन, अध्यक्ष धर्मपाल जैन और अन्य द्वारा एचआरआरएस एक्ट, 2012 की धारा 79 के तहत पंकज जैन (कैशियर) और मनीष जैन (मैनेजर) आदि के खिलाफ दायर की गई थी। स्टेट रजिस्ट्रार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि अंबाला के जिला रजिस्ट्रार ने मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों, दस्तावेजों और दलीलों का उचित तरीके से मूल्यांकन नहीं किया था।
चूंकि यह मामला एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा है, इसलिए न्याय और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मामले को पंचकूला ट्रांसफर किया गया है। स्टेट रजिस्ट्रार ने जिला रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए। सभी दस्तावेजों, सबूतों और दलीलों की बारीकी से जांच की जाए। सोसाइटी के बायलॉज और एक्ट के प्रावधानों के तहत सात दिनों के भीतर एक नया और तर्कसंगत आदेश पारित किया जाए।
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तुरंत वेतन देने का आदेश
इस फैसले में स्कूल के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है। अपीलकर्ता द्वारा यह संज्ञान में लाया गया था कि कर्मचारियों को जून महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्टेट रजिस्ट्रार सतीश कुमार सिंगला ने सोसाइटी को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए।
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला। हरियाणा के स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ने प्रतिष्ठित पीकेआर जैन गर्ल्स हाई स्कूल प्रबंध समिति विवाद में एक अहम फैसला सुनाया है। स्टेट रजिस्ट्रार ने जिला रजिस्ट्रार, अंबाला द्वारा 15 मई 2026 को पारित किए गए आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए इस मामले को नए सिरे से विचार के लिए जिला रजिस्ट्रार के पास भेज दिया है।
स्टेट रजिस्टार के फैसले के अनुसार, यह अपील पीकेआर जैन गर्ल्स हाई स्कूल प्रबंध समिति के सचिव अमन जैन, अध्यक्ष धर्मपाल जैन और अन्य द्वारा एचआरआरएस एक्ट, 2012 की धारा 79 के तहत पंकज जैन (कैशियर) और मनीष जैन (मैनेजर) आदि के खिलाफ दायर की गई थी। स्टेट रजिस्ट्रार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि अंबाला के जिला रजिस्ट्रार ने मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों, दस्तावेजों और दलीलों का उचित तरीके से मूल्यांकन नहीं किया था।
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चूंकि यह मामला एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा है, इसलिए न्याय और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मामले को पंचकूला ट्रांसफर किया गया है। स्टेट रजिस्ट्रार ने जिला रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए। सभी दस्तावेजों, सबूतों और दलीलों की बारीकी से जांच की जाए। सोसाइटी के बायलॉज और एक्ट के प्रावधानों के तहत सात दिनों के भीतर एक नया और तर्कसंगत आदेश पारित किया जाए।
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तुरंत वेतन देने का आदेश
इस फैसले में स्कूल के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है। अपीलकर्ता द्वारा यह संज्ञान में लाया गया था कि कर्मचारियों को जून महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्टेट रजिस्ट्रार सतीश कुमार सिंगला ने सोसाइटी को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए।