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Bhiwani News: खेत में सो रहे व्यक्ति की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 13 Mar 2026 02:10 AM IST
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Two people sentenced to life imprisonment for killing a man sleeping in a field
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भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवानी डीआर चालिया ने खेत में सो रहे व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
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मामला 2023 का है। गांव बागनवाला निवासी विकास ने तोशाम पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया था कि चार जून 2023 की रात वह धर्मचंद के साथ बाइक और स्कूटी पर खेत में बेसहारा पशुओं से फसल की रखवाली के लिए गए थे। पांच जून 2023 को रात करीब साढ़े 12 बजे शोर सुनकर विकास की आंखें खुली तो उसने देखा कि दो युवक धर्मचंद के साथ मारपीट कर रहे हैं। जब उसने शोर मचाया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और बाद में अन्य लोगों के आने पर मौके से भाग गए। घायल अवस्था में धर्मचंद को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
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शिकायत पर तोशाम पुलिस थाना में सात जून को हत्या की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस द्वारा जांच के दौरान एकत्रित किए गए महत्वपूर्ण साक्ष्य व तथ्यों को ट्रायल के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवानी डीआर चालिया ने मामले में सुनवाई करते हुए बिजेंद्र और रमन कुमार निवासी गांव बागनवाला भिवानी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने दोषियों को आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत उम्र कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 व 34 के तहत एक वर्ष कैद व 500 रुपये का जुर्माना लगाया है, धारा 325, 34 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 427, 34 के तहत एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
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