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Haryana: सेवा सुरक्षा का दायरा बढ़ा, चार नई श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारी भी होंगे शामिल; पंजीकरण पोर्टल खुला

Wed, 22 Jul 2026 12:54 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 22 Jul 2026 12:54 PM IST
सार

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया के लिए तीन-स्तरीय सत्यापन प्रणाली भी तय की है। इसके अनुसार 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे, 7 अगस्त तक संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) सेवा अभिलेखों का सत्यापन करेंगे।

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Scope of service security expanded in Haryana contractual employees from four new categories to be included
Anurag Rastogi - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के दायरे का विस्तार करते हुए चार नई श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल दोबारा खोल दिया है। 
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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पात्र कर्मचारी 31 जुलाई 2026 तक secureemployees.csharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।

नई व्यवस्था के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग (हरट्रॉन को छोड़कर) के माध्यम से कार्यरत अनुबंध कर्मचारी तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को पहली बार सेवा सुरक्षा योजना के लिए आवेदन का अवसर दिया गया है। ये श्रेणियां पहले पंजीकरण अभियान में शामिल नहीं थीं।
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सरकार ने आवेदन प्रक्रिया के लिए तीन-स्तरीय सत्यापन प्रणाली भी तय की है। इसके अनुसार 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे, 7 अगस्त तक संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) सेवा अभिलेखों का सत्यापन करेंगे, जबकि 15 अगस्त तक विभागाध्यक्ष अंतिम जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
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मुख्य सचिव ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सभी उपायुक्तों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खजाना एवं लेखा विभाग तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) को नव-शामिल श्रेणियों के कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड शीघ्र मानव संसाधन विभाग और हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी केवल प्रक्रियागत देरी के कारण सेवा सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे।
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