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Charkhi Dadri News: छबील पर प्रतिबंधित प्लास्टिक गिलास प्रयोग करने पर होगी कार्रवाई, नगर परिषद ने जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 16 Jun 2026 11:38 PM IST
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शहर के बस स्टैंड रोड पर फैले डिस्पोजल गिलास।
- फोटो : 1
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चरखी दादरी। गर्मी के मौसम में शहर में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से लगाई जाने वाली छबीलों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के इस्तेमाल को लेकर नगर परिषद ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। परिषद ने सफाई व्यवस्था को बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक गिलास का उपयोग पाए जाने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार यदि किसी छबील स्थल पर प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास का इस्तेमाल मिलता है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही छबील के लिए लगाए गए टेंट, मेज, ड्रम और अन्य सामान भी जब्त किए जा सकते हैं। परिषद ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करें और सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
एक सप्ताह पहले उपायुक्त ने भी की थी अपील
बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले उपायुक्त मनदीप कौर नए लघु सचिवालय का निरीक्षण कर वापिस अपने कार्यालय में आ रही थीं। इस दौरान जब वे भगवान परशुराम चौक के समीप पहुंची तो वहां एक छबील के आसपास काफी संख्या में डिस्पोजल गिलास सड़क पर दूर तक बिखरे हुए थे। कई स्थानों पर गिलासों के ढेर लगे होने से गंदगी फैल रही थी। इस स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करने की अपील की थी।
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बॉक्स :
अधिकारियों का कहना है कि प्लास्टिक के हल्के गिलास अक्सर हवा के साथ उड़कर नालियों और सीवरेज लाइनों में पहुंच जाते हैं। इससे पानी निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है और सीवरेज जाम होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बरसात के मौसम में यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। अधिकारियों ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। परिषद की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वर्सन :
शहर में कहीं भी छबील लगाने के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के गिलासों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई भी संस्था या व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो जुर्माने के साथ-साथ सारा सामान भी जब्त किया जा सकता है।
-- राजेश कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक, दादरी।
नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार यदि किसी छबील स्थल पर प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास का इस्तेमाल मिलता है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही छबील के लिए लगाए गए टेंट, मेज, ड्रम और अन्य सामान भी जब्त किए जा सकते हैं। परिषद ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करें और सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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एक सप्ताह पहले उपायुक्त ने भी की थी अपील
बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले उपायुक्त मनदीप कौर नए लघु सचिवालय का निरीक्षण कर वापिस अपने कार्यालय में आ रही थीं। इस दौरान जब वे भगवान परशुराम चौक के समीप पहुंची तो वहां एक छबील के आसपास काफी संख्या में डिस्पोजल गिलास सड़क पर दूर तक बिखरे हुए थे। कई स्थानों पर गिलासों के ढेर लगे होने से गंदगी फैल रही थी। इस स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करने की अपील की थी।
बॉक्स :
अधिकारियों का कहना है कि प्लास्टिक के हल्के गिलास अक्सर हवा के साथ उड़कर नालियों और सीवरेज लाइनों में पहुंच जाते हैं। इससे पानी निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है और सीवरेज जाम होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बरसात के मौसम में यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। अधिकारियों ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। परिषद की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वर्सन :
शहर में कहीं भी छबील लगाने के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के गिलासों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई भी संस्था या व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो जुर्माने के साथ-साथ सारा सामान भी जब्त किया जा सकता है।