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Charkhi Dadri News: कल से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षाएं, केंद्रों के 500 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 24 Feb 2026 12:36 AM IST
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Board exams to begin tomorrow, Section 163 imposed within 500 meters of exam centres
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चरखी दादरी। जिला प्रशासन ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आगामी परीक्षाओं के लिए सख्त कदम उठाते हुए परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। यह प्रतिबंध 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। जिलाधीश डाॅ. मुनीश नागपाल की ओर से जारी आदेशों के तहत परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़, अनावश्यक आवाजाही और फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर रोक रहेगी। जानकारी के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होकर 1 अप्रैल तक जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। परीक्षाओं को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।
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चार से ज्यादा लोगों के एकत्रित होन रोक
जिलाधीश डाॅ. नागपाल ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियों, भीड़ एकत्र होने या किसी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेशों के अनुसार परीक्षा के दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही बिना आवश्यक कारण के आवागमन और फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि नकल जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
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परीक्षा केंद्रो पर तैनात रहेगी पुलिस
प्रशासन ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास नियमित गश्त सुनिश्चित की जाए और आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी केंद्र अधीक्षकों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जिलाधीश ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और बच्चों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचाकर निर्धारित दूरी से ही वापस लौट जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को शांत और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपनी परीक्षा दे सकें।

वर्सन:
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। - डॉ. मुनीश नागपाल, उपायुक्त, चरखी दादरी।
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