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Charkhi Dadri News: मतदाता सूची में नाम जरूर जांच लें, गलती मिले तो 30 अगस्त तक करें सुधार
Thu, 20 Aug 2026 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 20 Aug 2026 01:30 AM IST
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वार्ड 8 में एसआईआर का काम करते हुए बीएलओ व पार्षद।
- फोटो : 1
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चरखी दादरी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने जिलावासियों से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 31 जुलाई को प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांच लें।
ब्योरे में किसी प्रकार की त्रुटि मिलने अथवा दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 अगस्त तक निर्धारित अवधि में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल करवाने का दावा प्रस्तुत कर सकता है।
नाम, पता या फोटो अथवा अन्य विवरण में गलती है तो फॉर्म-8 से करें सुधार
मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता का नाम सूची में होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
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दावे एवं आपत्तियां संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जा सकता है।
सुनवाई का नोटिस मिलना नाम हटाने का अंतिम फैसला नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सुनवाई का नोटिस प्राप्त होना मतदाता का नाम हटाए जाने का अंतिम निर्णय नहीं है। यह सत्यापन और सुनवाई प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी संबंधित दस्तावेजों, अभिलेखों और व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत पक्ष की जांच के बाद नियमानुसार निर्णय लेंगे।
नोटिस मिले तो तय तारीख पर जरूर पहुंचें, दस्तावेज साथ लाएं
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें सुनवाई का नोटिस प्राप्त हुआ है तो इसे गंभीरता से लेते हुए निर्धारित तिथि पर उपस्थित हों और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। पात्र मतदाताओं के हितों की रक्षा करते हुए मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अपने बूथ स्तर अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। निर्वाचन संबंधी सहायता के लिए मतदाता सहायता नंबर 01250-1950 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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ब्योरे में किसी प्रकार की त्रुटि मिलने अथवा दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 अगस्त तक निर्धारित अवधि में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल करवाने का दावा प्रस्तुत कर सकता है।
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नाम, पता या फोटो अथवा अन्य विवरण में गलती है तो फॉर्म-8 से करें सुधार
मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता का नाम सूची में होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
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दावे एवं आपत्तियां संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जा सकता है।
सुनवाई का नोटिस मिलना नाम हटाने का अंतिम फैसला नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सुनवाई का नोटिस प्राप्त होना मतदाता का नाम हटाए जाने का अंतिम निर्णय नहीं है। यह सत्यापन और सुनवाई प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी संबंधित दस्तावेजों, अभिलेखों और व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत पक्ष की जांच के बाद नियमानुसार निर्णय लेंगे।
नोटिस मिले तो तय तारीख पर जरूर पहुंचें, दस्तावेज साथ लाएं
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें सुनवाई का नोटिस प्राप्त हुआ है तो इसे गंभीरता से लेते हुए निर्धारित तिथि पर उपस्थित हों और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। पात्र मतदाताओं के हितों की रक्षा करते हुए मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अपने बूथ स्तर अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। निर्वाचन संबंधी सहायता के लिए मतदाता सहायता नंबर 01250-1950 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।