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Fatehabad News: अफीम तस्कर को 10 साल की कैद, एक लाख जुर्माना लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 17 Feb 2026 12:16 AM IST
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Opium smuggler sentenced to 10 years in prison, fined Rs 1 lakh
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फतेहाबाद। अफीम तस्करी के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत यादव ने आरोपी तस्कर मध्यप्रदेश के मंदसौर निवासी दशरथ उर्फ कमल को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी सप्लायर गोबिंद निवासी मंदसौर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन 25 मार्च 2025 को कोर्ट उसे पीओ घोषित कर चुकी।
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रतिया के गांव चिम्मो में पुलिस ने दशरथ को 3 किलो 550 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। 17 अप्रैल 2019 को थाना सदर रतिया में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अभियोजन की ओर से उपजिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने पैरवी की। पूछताछ में आरोपी दशरथ उर्फ कमल ने बताया था कि वह ड्राइवरी करता था और उसका मालिक गोबिंद उससे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अफीम की सप्लाई करवाने लगा।
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उक्त अफीम को वह राजस्थान लेकर जा रहा था। इस मामले में रतिया पुलिस ने आरोपी सप्लायर गोबिंद पर भी प्राथमिकी दर्ज की थी लेकिन वह कोर्ट से पीओ घोषित हो गया।
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