सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Tayal's warning, the Municipal Council will first seal his building

Hisar News: तीन वर्ष से अधिक का लंबित प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरेंगे दुकानदार- तायल

संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sun, 11 Jan 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Tayal's warning, the Municipal Council will first seal his building
विज्ञापन
हांसी। दुकानदार तीन वर्ष से अधिक का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे। अगर इससे ज्यादा का टैक्स वसूला गया तो उसे गुंडा टैक्स माना जाएगा। तीन वर्ष से अधिक के टैक्स की रिकवरी गलत है। यह उद्गार हांसी व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीन तायल ने शनिवार रात को उमरा गेट व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कही। वहींं, इस दौरान मोबाइल एसोसिएशन के प्रधान अनिल मलिक, सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान अनिल चावला व उमरा गेट एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण ऐलावादी को हांसी व्यापार मंडल का उपप्रधान नियुक्त किया गया।
Trending Videos

हांसी व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीन तायल ने कहा कि नगर परिषद ने जींद चुंगी स्थित उनकी फैक्टरी का 15 वर्ष का 12 लाख रुपये तक का टैक्स भेजा हुआ है। मैंने 2022 तक का टैक्स भरा हुआ है। अगर नगर परिषद में हिम्मत है तो उनका भवन सील करके दिखाए। प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेज देते हैं और उसमें नाम नहीं होता। बिना नाम के बिल भेज कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। नगर परिषद को अपना रिकॉर्ड ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तीन वर्ष से अधिक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स के संबंधित मामलों में अंबाला व हिसार कोर्ट गलत बता चुकी है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल अब दुकानदारों पर टैक्सों की मार सहन नहीं करेगा। इसके खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे। इस दौरान पार्षद शंटी भुजेजा, विजय गोयल, राजू बतरा, रोहित अरोड़ा व अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed