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Hisar News: तीन वर्ष से अधिक का लंबित प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरेंगे दुकानदार- तायल
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sun, 11 Jan 2026 11:43 PM IST
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हांसी। दुकानदार तीन वर्ष से अधिक का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे। अगर इससे ज्यादा का टैक्स वसूला गया तो उसे गुंडा टैक्स माना जाएगा। तीन वर्ष से अधिक के टैक्स की रिकवरी गलत है। यह उद्गार हांसी व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीन तायल ने शनिवार रात को उमरा गेट व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कही। वहींं, इस दौरान मोबाइल एसोसिएशन के प्रधान अनिल मलिक, सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान अनिल चावला व उमरा गेट एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण ऐलावादी को हांसी व्यापार मंडल का उपप्रधान नियुक्त किया गया।
हांसी व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीन तायल ने कहा कि नगर परिषद ने जींद चुंगी स्थित उनकी फैक्टरी का 15 वर्ष का 12 लाख रुपये तक का टैक्स भेजा हुआ है। मैंने 2022 तक का टैक्स भरा हुआ है। अगर नगर परिषद में हिम्मत है तो उनका भवन सील करके दिखाए। प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेज देते हैं और उसमें नाम नहीं होता। बिना नाम के बिल भेज कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। नगर परिषद को अपना रिकॉर्ड ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तीन वर्ष से अधिक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स के संबंधित मामलों में अंबाला व हिसार कोर्ट गलत बता चुकी है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल अब दुकानदारों पर टैक्सों की मार सहन नहीं करेगा। इसके खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे। इस दौरान पार्षद शंटी भुजेजा, विजय गोयल, राजू बतरा, रोहित अरोड़ा व अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।
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