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Jind News: घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 25 हजार रुपये इनाम
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। केंद्र सरकार की राहवीर योजना को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में लागू कर दिया है। योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है।
डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को सात दिन के अंदर 25 हजार रुपये इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी।
प्रशस्ति-पत्र सभी को दिये जाएंगे। एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है। राहवीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक रहेगी।
उन्होंने कहा कि राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।
जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी में चार अधिकारी होंगे जिसमें डीसी अध्यक्ष, जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ), सह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) सचिव, एसपी सदस्य व सीएमओ सदस्य रहेंगे। परिवहन विभाग की ओर से सात दिन के अंदर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।
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जींद। केंद्र सरकार की राहवीर योजना को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में लागू कर दिया है। योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है।
डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को सात दिन के अंदर 25 हजार रुपये इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी।
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प्रशस्ति-पत्र सभी को दिये जाएंगे। एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है। राहवीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक रहेगी।
उन्होंने कहा कि राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।
जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी में चार अधिकारी होंगे जिसमें डीसी अध्यक्ष, जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ), सह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) सचिव, एसपी सदस्य व सीएमओ सदस्य रहेंगे। परिवहन विभाग की ओर से सात दिन के अंदर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।