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Kaithal News: निजी प्ले स्कूलों के लिए मान्यता जरूरी
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राजौंद। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में संचालित सभी निजी प्ले स्कूलों और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सुमन पाहुजा ने बताया कि भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने वाले सभी निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सभी संचालक अपने संस्थान का पंजीकरण सरल पोर्टल पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जल्द से जल्द ऑनलाइन कराएं। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि आवेदन का समय पर निस्तारण किया जा सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे बिना देरी आवेदन करें। बिना मान्यता प्रमाणपत्र के संचालित प्ले स्कूलों के खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी कैथल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सुमन पाहुजा ने बताया कि भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने वाले सभी निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण आवश्यक है।
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उन्होंने कहा कि सभी संचालक अपने संस्थान का पंजीकरण सरल पोर्टल पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जल्द से जल्द ऑनलाइन कराएं। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि आवेदन का समय पर निस्तारण किया जा सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे बिना देरी आवेदन करें। बिना मान्यता प्रमाणपत्र के संचालित प्ले स्कूलों के खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी कैथल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।