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Kaithal News: स्कूलों में अंतिम शनिवार को होगी एसएमसी बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Tue, 17 Mar 2026 01:29 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठक अब नियमित रूप से हर महीने के अंतिम शनिवार को आयोजित की जाएगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार अंतिम सप्ताह के किसी भी दिन बैठक कराई जा सकेगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, डाइट प्राचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय मुखियाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
जिले में कुल 594 सरकारी स्कूल हैं और सभी स्कूलों में एसएमसी की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर, विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था तथा मिड-डे मील की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है, जिसकी भूमिका विद्यालय के संचालन और विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी से जुड़ी होती है। निर्देशों के अनुसार एसएमसी की बैठक प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को स्कूल बंद होने से दो घंटे पहले आयोजित की जाएगी। विद्यालय मुखिया को बैठक की सूचना सभी एसएमसी सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पहले देनी होगी, ताकि सभी सदस्य समय पर बैठक में शामिल हो सकें।
विद्यालय प्राध्यापक को प्रत्येक माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में एसएमसी सदस्यों को लिखित रूप में बैठक की सूचना देनी होगी। सूचना के साथ बैठक की कार्यसूची भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और सदस्य सचिव द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही मासिक आय-व्यय का विवरण भी दर्ज किया जाएगा, जिससे विद्यालय के कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।
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कैथल। सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठक अब नियमित रूप से हर महीने के अंतिम शनिवार को आयोजित की जाएगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार अंतिम सप्ताह के किसी भी दिन बैठक कराई जा सकेगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, डाइट प्राचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय मुखियाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
जिले में कुल 594 सरकारी स्कूल हैं और सभी स्कूलों में एसएमसी की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर, विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था तथा मिड-डे मील की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है, जिसकी भूमिका विद्यालय के संचालन और विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी से जुड़ी होती है। निर्देशों के अनुसार एसएमसी की बैठक प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को स्कूल बंद होने से दो घंटे पहले आयोजित की जाएगी। विद्यालय मुखिया को बैठक की सूचना सभी एसएमसी सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पहले देनी होगी, ताकि सभी सदस्य समय पर बैठक में शामिल हो सकें।
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विद्यालय प्राध्यापक को प्रत्येक माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में एसएमसी सदस्यों को लिखित रूप में बैठक की सूचना देनी होगी। सूचना के साथ बैठक की कार्यसूची भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और सदस्य सचिव द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही मासिक आय-व्यय का विवरण भी दर्ज किया जाएगा, जिससे विद्यालय के कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।