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Karnal News: पान भंडार पर ड्रग्स विभाग ने मारा छापा, 228 सिगरेट पैकेट किए जब्त
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Wed, 10 Jun 2026 11:15 PM IST
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पान भंडार में जांच करती टीम। विभाग
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कैथल। सब्जी मंडी के पास स्थित अनिल पान भंडार की दुकान पर नियमों के खिलाफ सिगरेट बेचने के आरोप पर ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर चेतन वर्मा और एफएसओ डॉ. पवन चहल की टीम ने छापा मारा। इस दौरान टीम को दुकान से 228 विभिन्न सिगरेट के पैकेट मिले, जो बिना किसी चित्र चेतावनी के थे।
दुकान के मालिक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई। यह छापा बिना किसी चित्र चेतावनी वाले सिगरेट पैकेट की बिक्री की शिकायत की जांच के लिए किया गया था। मौके पर अनिल निवासी अग्रसेन कॉलोनी कैथल मौजूद मिला और उन्होंने खुद को दुकान का मालिक बताया। इसके बाद टीम ने दुकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (विज्ञापन पर रोक और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम, 2003) का उल्लंघन करते हुए 228 सिगरेट पैकेट स्टॉक में पाए गए। इनको कब्जे में ले लिया गया। ये पैकेट बिना किसी सचित्र चेतावनी के बिक्री/वितरण के लिए रखे गए थे।
ये है नियम
यह अनिवार्य है कि सिगरेट के पैकेट पर खोपड़ी या बिच्छू या कुछ निर्धारित सचित्र चेतावनियां हों, साथ ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में धूम्रपान से मौत होती है और तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है लिखा हो। यह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (विज्ञापन पर रोक और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम, 2003) की धारा 7, नियम 3, 4, 5 का उल्लंघन है, जो उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडनीय है। इन उत्पादों को कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया गया और सीवी सील छाप के साथ सील किया गया। जब्त किए गए सिगरेट के कार्टन के साथ थाना शहर में एफआईआर के लिए शिकायत दी गई।
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शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। जिले में प्रतिबंधित चीजों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। - चेतन वर्मा, ऑफिसर, जिला ड्रग्स कंट्रोल
दुकान के मालिक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई। यह छापा बिना किसी चित्र चेतावनी वाले सिगरेट पैकेट की बिक्री की शिकायत की जांच के लिए किया गया था। मौके पर अनिल निवासी अग्रसेन कॉलोनी कैथल मौजूद मिला और उन्होंने खुद को दुकान का मालिक बताया। इसके बाद टीम ने दुकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (विज्ञापन पर रोक और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम, 2003) का उल्लंघन करते हुए 228 सिगरेट पैकेट स्टॉक में पाए गए। इनको कब्जे में ले लिया गया। ये पैकेट बिना किसी सचित्र चेतावनी के बिक्री/वितरण के लिए रखे गए थे।
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ये है नियम
यह अनिवार्य है कि सिगरेट के पैकेट पर खोपड़ी या बिच्छू या कुछ निर्धारित सचित्र चेतावनियां हों, साथ ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में धूम्रपान से मौत होती है और तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है लिखा हो। यह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (विज्ञापन पर रोक और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम, 2003) की धारा 7, नियम 3, 4, 5 का उल्लंघन है, जो उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडनीय है। इन उत्पादों को कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया गया और सीवी सील छाप के साथ सील किया गया। जब्त किए गए सिगरेट के कार्टन के साथ थाना शहर में एफआईआर के लिए शिकायत दी गई।
शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। जिले में प्रतिबंधित चीजों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। - चेतन वर्मा, ऑफिसर, जिला ड्रग्स कंट्रोल

पान भंडार में जांच करती टीम। विभाग