सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Marriage bureau fails to find a match, will have to pay Rs 1.10 lakh

Karnal News: रिश्ता नहीं ढूंढ़ पाया मैरिज ब्यूरो, देने होंगे 1.10 लाख रुपये

संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Mon, 23 Mar 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Marriage bureau fails to find a match, will have to pay Rs 1.10 lakh
विज्ञापन
करनाल।
Trending Videos

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शादी के लिए उपयुक्त रिश्ता नहीं ढूंढ पाने और उपभोक्ता को रुपये वापस न करने पर दिल्ली के एलीट मैरिज ब्यूरो के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मैरिज ब्यूरो को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 90 हजार रुपये की पूरी फीस वापस करे और साथ ही मानसिक प्रताड़ना व कानूनी खर्च के रूप में 20 हजार रुपये का हर्जाना भी दे।

करनाल निवासी मुद्दित कुमार ने अपनी बहन के लिए एक सुयोग्य वर खोजने हेतु दिल्ली स्थित एलीट मैरिज ब्यूरो से संपर्क किया था। ब्यूरो ने बेहतर रिश्ता दिलाने का आश्वासन देते हुए 24 नवंबर, 2023 को उनसे 90 हजार रुपये फीस के तौर पर वसूले थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पांच महीने बीत जाने के बाद भी ब्यूरो ने एक भी उपयुक्त रिश्ता नहीं दिखाया और जब फीस के रुपये वापस मांगे गए तो ब्यूरो ने रुपये लाैटाने के बजाय और रुपये देने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई में हाजिर नहीं हुए ब्यूरो के प्रतिनिधि
आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान एलीट मैरिज ब्यूरो के मालिकों चंदर पाल और विद्या गुप्ता को नोटिस जारी किया था। बार-बार बुलाने के बावजूद विपक्षी पक्ष अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसके चलते अदालत ने 5 दिसंबर, 2024 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई शुरू कर दी। शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में पेश किए गए बिल रसीद और कानूनी नोटिस के साक्ष्यों को अदालत ने सही माना, क्योंकि ब्यूरो की ओर से इन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था।
45 दिनों में करना होगा धनराशि का भुगतान
आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह और सदस्य नीरू अग्रवाल व सर्वजीत कौर की पीठ ने आदेश दिया कि ब्यूरो को कुल एक लाख 10 हजार रुपये की राशि आदेश की कॉपी मिलने के 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया तो इस राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसमें 90 हजार रुपये उपभोक्ता की ओर से दी गई फीस और 20 हजार रुपये का मुआवजा शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed