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Kurukshetra News: मतदाता सूची पुनरीक्षण, बीएलओ आज से घर-घर दस्तक देंगे
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कुरुक्षेत्र। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारी 15 जून से 14 जुलाई तक घर-घर गणना करेंगे। इस अवधि में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण कार्य भी पूरा किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम कुमार मीणा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को होगा। इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 21 जुलाई से 18 सितंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर को निर्धारित है। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी निवासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्वाचन अधिकारियों को कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने को कहा।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक बनाना है। इसके माध्यम से सभी पात्र नए मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। डुप्लीकेट, मृत और अपात्र नामों को सूची से हटाया जाएगा। स्थानांतरित निवासियों का विवरण भी अद्यतन किया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने लघु सचिवालय में एक सहायता केंद्र स्थापित किया है। नागरिक 81688-37901 व्हाट्सएप संख्या पर अपनी वोट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सह प्रमाणित प्रति के लिए मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।
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प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को होगा। इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 21 जुलाई से 18 सितंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर को निर्धारित है। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी निवासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्वाचन अधिकारियों को कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने को कहा।
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इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक बनाना है। इसके माध्यम से सभी पात्र नए मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। डुप्लीकेट, मृत और अपात्र नामों को सूची से हटाया जाएगा। स्थानांतरित निवासियों का विवरण भी अद्यतन किया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने लघु सचिवालय में एक सहायता केंद्र स्थापित किया है। नागरिक 81688-37901 व्हाट्सएप संख्या पर अपनी वोट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सह प्रमाणित प्रति के लिए मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।