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Panchkula News: पुलिस मुठभेड़ में मारे गए राणा बलाचौरिया हत्याकांड के आरोपी की मौत पर मजिस्ट्रियल जांच शुरू
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लालड़ू। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी एवं प्रमोटर राणा बलाचौरिया की हत्या के एक आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों पर डीसी मोहाली के आदेश पर डेराबस्सी के एसडीएम अमित गुप्ता की अगुवाई में जांच की जा रही है। लालड़ू के निकट अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर लैहली के समीप बुधवार दोपहर पुलिस मुठभेड़ में 24 वर्षीय गैंगस्टर हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डी निवासी नौशहरा पन्नुआ जिला तरनतारन मारा गया था।
मुठभेड़ के दौरान उसके पेट और छाती में पांच गोलियां लगी थीं। डेराबस्सी अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। लालड़ू पुलिस ने इस मामले में मृतक के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 209 भी दर्ज की है। मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार हर पुलिस मुठभेड़ में मौत की सूचना 48 घंटे के भीतर आयोग को देना अनिवार्य होता है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो और मामले की निष्पक्ष जांच हो। इसी प्रक्रिया के तहत इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू की गई है।
शुक्रवार को एसडीएम अमित गुप्ता ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रणवीर सिंह समेत पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। उन्होंने करीब एक घंटे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया और यह भी देखा कि गैंगस्टर किस स्थान पर छिपा हुआ था। मुठभेड़ से लेकर पोस्टमार्टम तक की पूरी प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जबकि जांच के कई अन्य बिंदुओं पर भी काम जारी है।
गुरुवार को एसडीएम की देखरेख में तीन डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके साथ ही क्रॉस फायरिंग में घायल पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह और कुमार शर्मा से भी बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली गई। हालांकि एसडीएम अमित गुप्ता ने जांच को लेकर कोई विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार किया और केवल इतना कहा कि रिपोर्ट पूरी कर जल्द ही डीसी मोहाली को सौंप दी जाएगी।
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मुठभेड़ के दौरान उसके पेट और छाती में पांच गोलियां लगी थीं। डेराबस्सी अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। लालड़ू पुलिस ने इस मामले में मृतक के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 209 भी दर्ज की है। मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार हर पुलिस मुठभेड़ में मौत की सूचना 48 घंटे के भीतर आयोग को देना अनिवार्य होता है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो और मामले की निष्पक्ष जांच हो। इसी प्रक्रिया के तहत इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू की गई है।
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शुक्रवार को एसडीएम अमित गुप्ता ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रणवीर सिंह समेत पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। उन्होंने करीब एक घंटे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया और यह भी देखा कि गैंगस्टर किस स्थान पर छिपा हुआ था। मुठभेड़ से लेकर पोस्टमार्टम तक की पूरी प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जबकि जांच के कई अन्य बिंदुओं पर भी काम जारी है।
गुरुवार को एसडीएम की देखरेख में तीन डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके साथ ही क्रॉस फायरिंग में घायल पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह और कुमार शर्मा से भी बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली गई। हालांकि एसडीएम अमित गुप्ता ने जांच को लेकर कोई विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार किया और केवल इतना कहा कि रिपोर्ट पूरी कर जल्द ही डीसी मोहाली को सौंप दी जाएगी।