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Panchkula News: जाली एग्रीमेंट बनाकर अदालत से जमानत लेने की कोशिश, आरोपी पर नया मामला दर्ज

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Dec 2025 01:41 AM IST
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Attempt to obtain bail from court using a forged agreement; new case registered against the accused
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मोहाली। अदालत में जाली दस्तावेज पेश कर अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करना लुधियाना निवासी घनश्याम जायसवाल को भारी पड़ गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएएस नगर की अदालत के आदेश पर आरोपी के खिलाफ थाना सोहाना में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। घनश्याम जायसवाल के खिलाफ पहले से ही थाना फेज-1 में एफआईआर नंबर-277 (12 नवंबर 2025 ) दर्ज है। इसमें उस पर बीएनएस की धाराओं और एक्साइज एक्ट के तहत आरोप हैं। इस मामले में आरोपी ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दावा किया था कि घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है। उसने अपना वाहन एक व्यक्ति विकास कुमार को किराए पर दिया हुआ था। इसके समर्थन में आरोपी ने 10 सितंबर 2025 का एक किराया समझौता अदालत में पेश किया।
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अदालत ने इस समझौते की सत्यता जांचने के लिए जांच अधिकारी को निर्देश दिए। जांच के दौरान लुधियाना के नोटरी पब्लिक एडवोकेट राजिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि उक्त एग्रीमेंट न तो उनके द्वारा नोटराइज किया गया है और न ही उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। नोटरी रजिस्टर की जांच में भी संबंधित एंट्री नहीं पाई गई।
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जांच से स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने खुद को बचाने के लिए फर्जी और मनगढ़ंत समझौता तैयार कर अदालत में पेश किया। इसे अदालत ने गंभीर अपराध मानकर थाना सोहाना के एसएचओ को आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। आदेश मिलने के बाद थाना सोहाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इससे आगे की जांच एएसआई बलबीर सिंह को सौंपी गई है।
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