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Panchkula News: लुधियाना में बनाई फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी, महिला सहित छह के खिलाफ एफआईआर
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। पिंजौर थाने में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने अपनी मां सुशीला रानी के आधार कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया है। यह मामला अप्रैल से सितंबर 2025 तक का बताया जा रहा है।
दीपक कुमार के अनुसार आरोपी पवन कुमार, एक अज्ञात महिला, वकील अनिल चावला, वकील राजिंदर कुमार, सब-रजिस्ट्रार सुखजीत पाल सिंह और किरनदीप सिंह ने मिलकर लुधियाना में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई। अज्ञात महिला ने सुशीला रानी बनकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जबकि अनिल चावला ने आरोपियों की पहचान की और राजिंदर कुमार ने गवाह की भूमिका निभाई। इस फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर बाद में बद्दी, हिमाचल प्रदेश में एक और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की गई।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सुशीला रानी के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया और लुधियाना तहसीलदार के सामने फर्जी तरीके से दस्तावेज रजिस्टर करवाए। दीपक कुमार ने इसकी शिकायत पहले सीएम हरियाणा, पुलिस आयुक्त और डीसी पंचकूला को दी थी, जिसके बाद जांच के आधार पर पिंजौर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340 और 61 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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दीपक कुमार के अनुसार आरोपी पवन कुमार, एक अज्ञात महिला, वकील अनिल चावला, वकील राजिंदर कुमार, सब-रजिस्ट्रार सुखजीत पाल सिंह और किरनदीप सिंह ने मिलकर लुधियाना में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई। अज्ञात महिला ने सुशीला रानी बनकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जबकि अनिल चावला ने आरोपियों की पहचान की और राजिंदर कुमार ने गवाह की भूमिका निभाई। इस फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर बाद में बद्दी, हिमाचल प्रदेश में एक और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की गई।
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शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सुशीला रानी के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया और लुधियाना तहसीलदार के सामने फर्जी तरीके से दस्तावेज रजिस्टर करवाए। दीपक कुमार ने इसकी शिकायत पहले सीएम हरियाणा, पुलिस आयुक्त और डीसी पंचकूला को दी थी, जिसके बाद जांच के आधार पर पिंजौर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340 और 61 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।