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Panipat News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पॉक्साे एक्ट स्पेशल फास्ट ट्रैक काेर्ट ने सनौली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दाेषी अजय काे काेर्ट ने 20 साल की कैद और 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सजा का आधार एफएसएल रिपाेर्ट और 19 लोगों की गवाही रही। दोषी को जुर्माना जमा न कराने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
एडीए अनु प्रिया ने बताया कि मामला सनाैली थाना पुलिस के अंतर्गत दो मई 2024 का है। एक गांव की एक महिला ने शिकायत में बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी एक मई काे दूसरे गांव के अड्डे पर पार्लर का काम सीखने गई थी। वह वापस नहीं आई। वह काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिली। पुलिस ने दो मई काे प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। महिला सात मई काे फिर शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनको पता चला है कि नवादा आर का अजय उनकी बेटी काे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 363 व 366 में कार्रवाई की।
पुलिस ने नाबालिग को 23 मई काे बरामद कर लिया। उनकी सीडब्ल्यूसी में काउंसिलिंग कराई। नाबालिग ने दुष्कर्म करने की बात कही। पुलिस ने आरोपी अजय काे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट और 19 गवाह को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने इसके आधार पर आरोपी को दोषी करार देकर सजा का फैसला सुनाया। ब्यूरो
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एडीए अनु प्रिया ने बताया कि मामला सनाैली थाना पुलिस के अंतर्गत दो मई 2024 का है। एक गांव की एक महिला ने शिकायत में बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी एक मई काे दूसरे गांव के अड्डे पर पार्लर का काम सीखने गई थी। वह वापस नहीं आई। वह काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिली। पुलिस ने दो मई काे प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। महिला सात मई काे फिर शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनको पता चला है कि नवादा आर का अजय उनकी बेटी काे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 363 व 366 में कार्रवाई की।
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पुलिस ने नाबालिग को 23 मई काे बरामद कर लिया। उनकी सीडब्ल्यूसी में काउंसिलिंग कराई। नाबालिग ने दुष्कर्म करने की बात कही। पुलिस ने आरोपी अजय काे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट और 19 गवाह को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने इसके आधार पर आरोपी को दोषी करार देकर सजा का फैसला सुनाया। ब्यूरो