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Rewari News: लक्ष्य से आधी भी नहीं हो पाई प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली, 2 माह ही बचे शेष
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 24 Jan 2026 12:12 AM IST
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रेवाड़ी। नगर निकाय की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में तय लक्ष्य से आधी भी प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नहीं की जा सकी है। इस वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स का बजट बढ़ाकर 4.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था जबकि मात्र 2.20 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है।
नगर निकाय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स से 4.60 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया है। मौजूदा लक्ष्य ही पूरा होते नहीं दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में कमी के पीछे कई कारण सामने आते हैं।
शहर की अनेक संपत्तियां अब भी कर दायरे से बाहर हैं, वहीं कई भवन मालिक समय पर टैक्स जमा नहीं करते है। इसका कारण कर रिकॉर्ड का अद्यतन न होना, फील्ड सर्वे की कमी, बकाया राशि पर सख्ती न होना और करदाताओं में जागरूकता का अभाव होना है।
यदि नगर निकाय वास्तव में प्रॉपर्टी टैक्स से निर्धारित आय हासिल करना चाहता है, तो कर व्यवस्था में सुधार जरूरी है। डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित सर्वे, बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान, ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहन और नियमों का सख्ती से पालन कराने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।
बजट और वास्तविक आय के बीच का यह अंतर कम किया जा सकेगा और नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत हो पाएगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रॉपर्टी टैक्स के तहत 3.50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था जबकि वर्ष के अंत तक 3.64 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। इस अवधि में कर वसूली अपेक्षा से बेहतर रही और लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त होने के कारण नगर निकाय को कुछ हद तक राहत मिली थी।
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नगर परिषद ने टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को बनाया आसान
नगर परिषद ने टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया है। संपत्ति धारक नगर परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन भुगतान करने में असमर्थ हैं वे सीधे नगर परिषद कार्यालय में टैक्स जमा कर सकते हैं। परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि समय पर टैक्स जमा करने से न केवल संपत्तिधारकों को परेशानी से राहत मिलेगी बल्कि नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए जरूरी राजस्व भी प्राप्त होगा।
प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च से पहले जमा कराने के निर्देश
नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च से पहले जमा कराने के लिए पत्र जारी किया है। प्रॉपर्टी टैक्स नगर परिषद कार्यालय में आकर सीधे जमा कराया जा सकता है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कई प्रॉपर्टी धारकों ने अभी तक अपने बकाया हाउस टैक्स की अदायगी नहीं की है।
वर्जन
प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च से पहले जमा करना जरूरी है। नगर परिषद कार्यालय में टैक्स जमा कराया जा सकता है। यदि निर्धारित समय सीमा तक टैक्स जमा नहीं किया गया तो ऐसे बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।-सुशील भुक्कल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रेवाड़ी।
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शहर की अनेक संपत्तियां अब भी कर दायरे से बाहर हैं, वहीं कई भवन मालिक समय पर टैक्स जमा नहीं करते है। इसका कारण कर रिकॉर्ड का अद्यतन न होना, फील्ड सर्वे की कमी, बकाया राशि पर सख्ती न होना और करदाताओं में जागरूकता का अभाव होना है।
यदि नगर निकाय वास्तव में प्रॉपर्टी टैक्स से निर्धारित आय हासिल करना चाहता है, तो कर व्यवस्था में सुधार जरूरी है। डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित सर्वे, बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान, ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहन और नियमों का सख्ती से पालन कराने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।
बजट और वास्तविक आय के बीच का यह अंतर कम किया जा सकेगा और नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत हो पाएगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रॉपर्टी टैक्स के तहत 3.50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था जबकि वर्ष के अंत तक 3.64 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। इस अवधि में कर वसूली अपेक्षा से बेहतर रही और लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त होने के कारण नगर निकाय को कुछ हद तक राहत मिली थी।
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नगर परिषद ने टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को बनाया आसान
नगर परिषद ने टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया है। संपत्ति धारक नगर परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन भुगतान करने में असमर्थ हैं वे सीधे नगर परिषद कार्यालय में टैक्स जमा कर सकते हैं। परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि समय पर टैक्स जमा करने से न केवल संपत्तिधारकों को परेशानी से राहत मिलेगी बल्कि नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए जरूरी राजस्व भी प्राप्त होगा।
प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च से पहले जमा कराने के निर्देश
नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च से पहले जमा कराने के लिए पत्र जारी किया है। प्रॉपर्टी टैक्स नगर परिषद कार्यालय में आकर सीधे जमा कराया जा सकता है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कई प्रॉपर्टी धारकों ने अभी तक अपने बकाया हाउस टैक्स की अदायगी नहीं की है।
वर्जन
प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च से पहले जमा करना जरूरी है। नगर परिषद कार्यालय में टैक्स जमा कराया जा सकता है। यदि निर्धारित समय सीमा तक टैक्स जमा नहीं किया गया तो ऐसे बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।-सुशील भुक्कल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रेवाड़ी।