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Sirsa News: अधिवक्ता की सुरक्षा याचिका पर हाईकोर्ट ने एसपी व एसएचओ को जारी किया नोटिस, कोर्ट परिसर में हथियार लाने के मामले में जवाब तलब, 6 जुलाई को अगली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Mon, 08 Jun 2026 10:32 PM IST
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सिरसा। न्यायालय परिसर में हथियार लेकर प्रवेश करने के मामले में कार्रवाई न होने पर दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक सिरसा, सिविल लाइन थाना प्रभारी, डीजीपी हरियाणा और गृह सचिव को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 6 जुलाई निर्धारित की है।
अधिवक्ता दर्शन सिंह ने याचिका में अपनी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने व आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश देने की मांग की है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश दीपेंद्र सिंह नलवा ने सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। राज्य की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल रवि प्रताप सिंह ने नोटिस स्वीकार कर जवाब के लिए समय मांगा।
याचिका के अनुसार एक मई को जिला एवं सत्र न्यायालय सिरसा में अधिवक्ता दर्शन सिंह अपने मुवक्किल शहजाद सिंह और दविंदर सिंह के साथ मौजूद थे। इसी दौरान गुरलाल सिंह, एक अज्ञात व्यक्ति और निजी अंगरक्षक मनजीत सिंह उनके आसपास घूमते दिखाई दिए। आरोप है कि मनजीत सिंह ने शर्ट के नीचे हथियार छिपा रखा था और उनका उद्देश्य डराने-धमकाने का था। शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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अधिवक्ता दर्शन सिंह ने याचिका में अपनी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने व आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश देने की मांग की है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश दीपेंद्र सिंह नलवा ने सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। राज्य की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल रवि प्रताप सिंह ने नोटिस स्वीकार कर जवाब के लिए समय मांगा।
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याचिका के अनुसार एक मई को जिला एवं सत्र न्यायालय सिरसा में अधिवक्ता दर्शन सिंह अपने मुवक्किल शहजाद सिंह और दविंदर सिंह के साथ मौजूद थे। इसी दौरान गुरलाल सिंह, एक अज्ञात व्यक्ति और निजी अंगरक्षक मनजीत सिंह उनके आसपास घूमते दिखाई दिए। आरोप है कि मनजीत सिंह ने शर्ट के नीचे हथियार छिपा रखा था और उनका उद्देश्य डराने-धमकाने का था। शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।